दिल्ली एनसीआर (Delhi NCR) में गैर-जरूरी निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली की हवा खराब होने के कारण सरकार ने यह कदम उठाया है। वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिए बुलाई गई एक मीटिंग में ग्रेप स्टेज-3 लागू करने की घोषणा की गई है।
क्या है फैसला
केंद्र के वायु गुणवत्ता आयोग ने शुक्रवार को यह फैसला लिया है। इस फैसले के बाद से दिल्ली में गैर जरूरी निर्माण और तोड़-फोड़ कार्यों पर रोक लग जाएगी। समिति ने रेलवे सेवाओं, मेट्रो रेल सेवाओं सहित स्टेशनों, अस्पतालों, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं और स्वच्छता परियोजनाओं जैसे सीवेज उपचार संयंत्रों और जल आपूर्ति परियोजनाओं आदि को छोड़कर पूरे एनसीआर में निर्माण और तोड़ फोड़ की गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध लगाया है।इस फैसले की कॉपी संबंधित विभागों को भी भेज दी गई है।
पहले से लागू है GRAP 1 &2
आदेश की कॉपी में कहा गया है- "GRAP के चरण III के तहत सभी कार्रवाइयां, सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा पूरे एनसीआर में तत्काल प्रभाव से लागू की जानी चाहिए, इसके अलावा बाकी नियम पहले से ही जीआरएपी के चरण 1 और चरण 11 के तहत लागू हैं।
दिल्ली की हवा खराब
दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) शुक्रवार को 399 पर रहा, जो गंभीर श्रेणी से सिर्फ दो पायदान नीचे है। उप-समिति ने पाया कि पिछले कुछ घंटों में हवा की गुणवत्ता खराब हो गई है और शुक्रवार को दिल्ली का एक्यूआई 399 दर्ज किया गया था। जीआरएपी पर उप-समिति ने एक समीक्षा बैठक में कहा कि एक्यूआई के शांत हवाओं और स्थिर वायुमंडलीय स्थितियों के कारण गंभीर श्रेणी में आने की संभावना है।
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