दिल्ली

दिवाली पर बिगड़ी दिल्ली की आबोहवा, ज्यादातर इलाकों में 'रेड जोन' में AQI का स्तर, देर रात तक चलाए गए पटाखे

सुप्रीम कोर्ट ने इस बार दिवाली का उत्सव मनाने के लिए लोगों को रात आठ बजे से 10 बजे के बीच 'ग्रीन पटाखे' चलाने की इजाजत दी है। हालांकि, दिल्ली में देर रात तक पटाखे चलाए गए। राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए दिवाली में कई सालों से पटाखे चलाए जाने पर रोक लगी हुई है।

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दिल्ली में बिगड़ा एक्यूआई का स्तर। तस्वीर-PTI

Photo : PTI

Delhi Air Quality: दीपावली के मौके पर छोड़े गए पटाखों का असर दिल्ली की वायु गुणवत्ता पर हुआ है। वायु गुणवत्ता पर नजर रखने वाले ज्यादातर स्टेशनों ने वायु गुणवत्ता 'रेड जोन' में मापी है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने इस बार दिवाली का उत्सव मनाने के लिए लोगों को रात आठ बजे से 10 बजे के बीच 'ग्रीन पटाखे' चलाने की इजाजत दी है। हालांकि, दिल्ली में देर रात तक पटाखे चलाए गए। राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए दिवाली में कई सालों से पटाखे चलाए जाने पर रोक लगी हुई है।

36 मॉनिटरिंग स्टेशनों ने ‘रेड जोन’ दर्ज किया

समाचाए एजेंसी पीटीआई के मुताबिक दिल्ली में 38 में से 36 मॉनिटरिंग स्टेशनों ने ‘रेड जोन’ में प्रदूषण स्तर दर्ज किया, जो दिल्ली भर में ‘बहुत खराब’ से लेकर ‘गंभीर’ वायु गुणवत्ता को दर्शाता है। रात 10 बजे शहर का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 344 था, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है, जबकि चार स्टेशनों पर ‘गंभीर’ स्तर (400 से अधिक) दर्ज किया गया।

दिल्ली में 400 के पार पहुंचा AQI

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा विकसित SAMEER ऐप के अनुसार, ये चार स्टेशन द्वारका (417), अशोक विहार (404), वज़ीरपुर (423) और आनंद विहार (404) थे। CPCB के अनुसार AQI को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है — 0 से 50 ‘अच्छा’, 51 से 100 ‘संतोषजनक’, 101 से 200 ‘मध्यम’, 201 से 300 ‘खराब’, 301 से 400 ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 ‘गंभीर’।

दिल्ली-एनसीआर में लागू है जीआरपी-2

निर्णय समर्थन प्रणाली (डीएसएस) के आंकड़ों से पता लगा है कि दिल्ली में सोमवार को वायु प्रदूषण में परिवहन उत्सर्जन का योगदान 15.6 प्रतिशत रहा, जबकि उद्योगों सहित अन्य कारकों का योगदान 23.3 प्रतिशत था। इससे पहले, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली-एनसीआर में चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्ययोजना (जीआरएपी) के दूसरे चरण के प्रतिबंध लागू कर दिए।

हरित पटाखों की बिक्री की थी अनुमति

उच्चतम न्यायालय ने 15 अक्टूबर को कुछ शर्तों के साथ दिल्ली-एनसीआर में हरित पटाखों की बिक्री और उनके इस्तेमाल की अनुमति दे दी थी। इसके तहत दिवाली से एक दिन पहले और त्योहार के दिन सुबह छह बजे से शाम सात बजे के बीच और फिर रात आठ बजे से 10 बजे तक हरित पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई थी।

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Alok Rao
आलोक कुमार राव author

19 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय आलोक राव ने प्रिंट, न्यूज एजेंसी, टीवी और डिजिटल चारों ही माध्यमों में काम किया है। इस लंबे अनुभव ने उन्हें समाचारो... और देखें

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