दिल्ली की राउज अवेन्यू कोर्ट ने IRCTC भ्रष्टाचार मामले में में आरोप तय कर दिए हैं। इस मामले में आज राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेताओं लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर केस चलेगा। आज यानी सोमवार सुबह दिल्ली को अदालत ने माना कि सभी पर आरोप हैं और कोर्ट ने आरोपियों की दलीलों से असहमति जतायी।
कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबडी देवी और तेजस्वी यादव सहित सभी आरोपियों की मौजूदगी में आरोप तय किए। कोर्ट ने माना की लालू यादव ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया और टेंडर प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया। इस तरह से रेलवे को राजस्व का नुकसान हुआ।
लालू प्रसाद यादव पर IPC की धारा 120B, 420 और उसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13 1(D) और 13 और 13 (2) के तहत आरोप तय किए गए हैं। इसके अलावा राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 120(बी) और 420 के ततहत धोखाधड़ी और साजिश रचने के आरोप तय किए हैं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत आरोपियों को अधिकतम 10 साल की सजा और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
कोर्ट ने माना कि लालू यादव ने साजिश रची। होटल का कॉन्ट्रैक्ट देने के बदले राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को कम कीमत पर जमीन मिली। इस बीच लालू यादव ने आरोप स्वीकार करने से इन्कार किया और कहा कि हम मुकदमे का सामना करेंगे। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने भी आरोप स्वीकार नहीं किए और कहा कि हम मुकदमे का सामना करेंगे।
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने 24 सितंबर को पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके बेटे और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों को आज यानी सोमवार 13 अक्टूबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था।
बता दें कि यह पूरा मामला लालू प्रसाद यादव के रेलमंत्री रहने के दौरान IRCTC के दो होटल के रखरखाव का कांट्रेक्ट एक फर्म को देने में की गई कथित गड़बड़ी से जुड़ा है। CBI ने इस मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। वही तीनों की ओर से दलील दी गई है कि CBI के पास इस केस में मुकदमा चलाने के लिए सबूत नहीं है। ज्ञात हो कि इस मामले में आरोपी नंबर 1 लालू प्रसाद यादव हैं, जबकि राबड़ी देवी आरोपी नंबर 2 और तेजस्वी यादव आरोपी नंबर 3 हैं। इनके अलावा 11 अन्य आरोपी भी हैं।
जमीन के दले नौकरी के मामले में आरोप तय करने पर 10 नवंबर को आ सकता है फैसला
इसके अलावा आज राउज एवेन्यू कोर्ट में जमीन के बदले नोकरी मामले में भी सुनवाई होनी थी। इस मामले में सीबीआई के लालू यादव, तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ आरोप तय करने पर राऊज एवेन्यू कोर्ट में फैसला टल गया है और इस मामले में 10 नवंबर को आरोप तय हो सकते हैं।
CBI का कहना था कि इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, कुछ सेलडीड को छोड़कर, जमीन की खरीद के लिए ज्यादातर पैसों का लेनदेन कैश में हुआ, CBI ने मामले में IPC की धारा 120, 420, 468, 467, 471 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 11, 12, 13, 8, 9 के तहत चार्जशीट दाखिल की थी।
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