Traffic Advisory: नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर दिल्ली में सुरक्षा सख्त, ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया यातायात परामर्श

Traffic Advisory: उद्घाटन समारोह में कई वीवीआईपी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों से अपनी यात्रा की योजना उसी के अनुसार बनाने और 28 मई को नई दिल्ली जिले में सुबह साढ़े पांच बजे से अपराह्न तीन बजे तक जाने से बचने का आग्रह किया।

भाषा

Updated May 26, 2023 | 11:20 PM IST

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नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर दिल्ली पुलिस ने जारी किया यातायात परामर्श

तस्वीर साभार : भाषा
Traffic Advisory: नए संसद भवन के 28 मई को उद्घाटन को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में विशेष यातायात व्यवस्था की जाएगी। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। जारी किए गए यातायात परामर्श के अनुसार नई दिल्ली जिले को नियंत्रित क्षेत्र माना जाएगा।
इसमें कहा गया कि केवल सार्वजनिक परिवहन वाहनों, संघलोक सेवा आयोग के परीक्षार्थियों, क्षेत्र के निवासियों, लेबल वाले वाहनों और आपातकालीन वाहनों को नई दिल्ली क्षेत्र में जाने की अनुमति होगी। परामर्श में कहा गया- "मदर टेरेसा क्रीसेंट रोड, तालकटोरा गोल चक्कर, बाबा खड़क सिंह मार्ग, गोल डाकखाना गोल चक्कर, अशोक रोड, पटेल चौक गोल चक्कर, अशोक रोड, विंडसर प्लेस गोल चक्कर, जनपथ, एमएलएनपी गोल चक्कर, अकबर रोड, गोल मेथी गोल चक्कर, जीकेपी गोलचक्कर, तीन मूर्ति मार्ग, तीन मूर्ति गोल चक्कर और मदर टेरेसा क्रीसेंट रोड को विनियमित क्षेत्र माना जाएगा।"
इसमें कहा गया है कि केवल यूपीएससी के उम्मीदवारों, इन इलाकों के वास्तविक निवासियों, लेबल वाले वाहनों और आपातकालीन वाहनों को इस क्षेत्र के भीतर आने-जाने की अनुमति होगी। उद्घाटन समारोह में कई वीवीआईपी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों से अपनी यात्रा की योजना उसी के अनुसार बनाने और 28 मई को नई दिल्ली जिले में सुबह साढ़े पांच बजे से अपराह्न तीन बजे तक जाने से बचने का आग्रह किया।
परामर्श में कहा गया- "आम जनता और वाहन चालकों को सलाह दी जाती है कि वे धैर्य रखें, यातायात नियमों और सड़क अनुशासन का पालन करें और सभी चौराहों पर तैनात यातायात कर्मियों के निर्देशों का पालन करें और दिल्ली यातायात पुलिस के फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल, वेबसाइट और हेल्पलाइन के माध्यम से अपडेट रहें।"
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