दिल्ली : दिल्ली पुलिस एक्ट में बड़ा बदलाव किया गया है। उप राज्यपाल ने पुलिस विभाग से 7 लाइसेंसी शक्तियां वापस ले ली हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस फैसले को डबल इंजन सरकार का लाभ बताया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस एक्ट 1978 की धारा 28 को हटाने का निर्णय जनता को 'डबल इंजन सरकार' का सीधा लाभ है। लिहाजा, अब स्विमिंग पूल, होटल, मोटल, ऑडिटोरियम, ईटिंग हाउस जैसी सुविधाओं के लिए लाइसेंस, अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) या अनुमति जारी करने का अधिकार पुलिस के पास नहीं रहेगा।
प्रशासनिक पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम
रेखा गुप्ता ने कहा कि अब ये अधिकार उस सरकारी विभाग या संस्था के पास होगा, जिसके अधीन वह सुविधा आती है। पुलिस का काम अब केवल प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा तक सीमित रहेगा। इससे पुलिस बिना किसी रुकावट के अपना मुख्य कार्य कर सकेगी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराज्यपाल (LG) का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह फैसला प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लिया गया है और एलजी के निर्देश पर हुआ है। यह दिल्ली की जनता की वोट की ताकत है, जिसका असर आज स्पष्ट दिख रहा है। इस फैसले को प्रशासनिक पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम बताया और कहा कि इससे लाइसेंसिंग प्रक्रिया सरल होगी और अनावश्यक देरी से बचा जा सकेगा।
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