दिल्ली

कोविड के बढ़ते मामलों पर HC सख्त, केंद्र-राज्य सरकार से मांगी कोरोना सैंपलिंग पर रिपोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि कोविड सैंपल, संग्रह केंद्रों और उनके परिवहन से संबंधित नीतिगत निर्णयों पर अदालत में रिपोर्ट पेश की जाए। कोर्ट ने सामुदायिक केंद्रों में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर चिंता व्यक्त की है और दोनों सरकारों को तुरंत प्रभावी उपाय लागू करने के निर्देश भी दिए हैं। कोर्ट ने यह आदेश डॉ. रोहित जैन की अवमानना याचिका के जवाब में दिया। इस याचिका में अदालत के आदेशों का पालन न करने का आरोप लगाया गया है।

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सांकेतिक फोटो

Delhi High Court on Corona Case: कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को सख्त निर्देश जारी किए हैं। हाई कोर्ट ने कोविड-19 महामारी से जुड़ी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए सैंपलिंग, संग्रह केंद्रों और परिवहन से जुड़ी नीतियों पर तत्काल स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इसके अलावा सामुदायिक केंद्रों में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए प्रभावी एसओपी लागू करने पर जोर दिया है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को कोरोना सैंपलिंग, संग्रह केंद्रों और ट्रांसपोर्ट से जुड़ी नीतियों पर स्थिति रिपोर्ट पेश करें निर्देश दिया है।हाई कोर्ट ने सामुदायिक केंद्रों में कोरोना संक्रमण बढ़ने की रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि केंद्र और दिल्ली सरकार को तत्काल उपाय लागू करने चाहिए, जिससे मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) प्रभावी हो सकें। यह निर्देश डॉ. रोहित जैन द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया। इस याचिका में उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने 27 जनवरी 2023 को अदालत द्वारा पारित आदेश का पालन नहीं किया।

6 सप्ताह में पेश करनी होगी रिपोर्ट

डॉ. रोहित जैन ने कहा कि आदेशों के बावजूद सैंपल कलेक्शन, कलेक्शन सेंटर और ट्रांसपोर्टेशन के लिए न्यूनतम मानक स्थापित करने के संबंध में केंद्र द्वारा कोई दिशानिर्देश तैयार नहीं किए गए। अदालत ने इस मामले में गंभीरता को देखते हुए उचित कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। अदालत ने निर्देश दिया है कि केंद्र की स्थायी अधिवक्ता मोनिका अरोड़ा को यह सुनिश्चित करें कि अदालत के आदेशों की जानकारी संबंधित अधिकारियों तक पहुंचे। साथ ही अदालत ने छह सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट पेश करने को भी कहा है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी।

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Pooja Kumari
पूजा कुमारीauthor

पूजा टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की सिटी डेस्क पर कार्यरत हैं। जर्नलिज़्म में पीजी डिप्लोमा कर चुकी पूजा को टीवी मीडिया में भी काम करने का अनुभव है। शहरी मुद्दों की गहरी समझ के कारण पूजा लोकल न्यूज, मेट्रो व रेल अपडेट्स, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकल डेवलपमेंट, मौसम, क्राइम, स्थानीय राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर मजबूत पकड़ रखती हैं। शहरों की नब्ज पहचानने और स्थानीय संवेदनशीलताओं को खबरों में प्रभावी ढंग से पिरोने की क्षमता उनकी राइटिंग स्किल को विशेष बनाती है। पूजा अब तक 3,000 से अधिक न्यूज रिपोर्ट्स लिख चुकी हैं, जिनमें कई महत्वपूर्ण लोकल अपडेट्स, विश्लेषणात्मक स्टोरीज और रिपोर्ताज शामिल हैं।

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