Delhi High Court on Corona Case: कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को सख्त निर्देश जारी किए हैं। हाई कोर्ट ने कोविड-19 महामारी से जुड़ी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए सैंपलिंग, संग्रह केंद्रों और परिवहन से जुड़ी नीतियों पर तत्काल स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इसके अलावा सामुदायिक केंद्रों में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए प्रभावी एसओपी लागू करने पर जोर दिया है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को कोरोना सैंपलिंग, संग्रह केंद्रों और ट्रांसपोर्ट से जुड़ी नीतियों पर स्थिति रिपोर्ट पेश करें निर्देश दिया है।हाई कोर्ट ने सामुदायिक केंद्रों में कोरोना संक्रमण बढ़ने की रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि केंद्र और दिल्ली सरकार को तत्काल उपाय लागू करने चाहिए, जिससे मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) प्रभावी हो सकें। यह निर्देश डॉ. रोहित जैन द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया। इस याचिका में उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने 27 जनवरी 2023 को अदालत द्वारा पारित आदेश का पालन नहीं किया।
6 सप्ताह में पेश करनी होगी रिपोर्ट
डॉ. रोहित जैन ने कहा कि आदेशों के बावजूद सैंपल कलेक्शन, कलेक्शन सेंटर और ट्रांसपोर्टेशन के लिए न्यूनतम मानक स्थापित करने के संबंध में केंद्र द्वारा कोई दिशानिर्देश तैयार नहीं किए गए। अदालत ने इस मामले में गंभीरता को देखते हुए उचित कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। अदालत ने निर्देश दिया है कि केंद्र की स्थायी अधिवक्ता मोनिका अरोड़ा को यह सुनिश्चित करें कि अदालत के आदेशों की जानकारी संबंधित अधिकारियों तक पहुंचे। साथ ही अदालत ने छह सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट पेश करने को भी कहा है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी।
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