Ban On Firecrackers On Diwali: दिल्ली सरकार ने पिछले साल की तरह इस साल भी दिवाली के मौके पर राजधानी में पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक राजधानी में पटाखों के निर्माण ,भंडारण और बिक्री पर पूरी तरह बैन रहेगा। दिल्ली पुलिस को जारी निर्देश में किसी को भी पटाखे संबंधित लाइसेंस नहीं दिए जाने की बात कही गई है। राजधानी के प्रदूषण को देखते हुए पिछले साल भी दिल्ली में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा था।
विंटर एक्शन प्लान लागू करेंगे-गोपाल राय
रिपोर्टों के मुताबिक दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली पुलिस को पटाखों से संबंधित लाइसेंस जारी न करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि धार्मिक आस्थाओं को मनाया जाए और लोगों की जिंदगी को भी बचाया जाए। दिल्ली वाले दिए के साथ दिवाली मनाते आए हैं। जिंदगी बचाने के लिए हम सभी का प्रयास जरूरी है। मंत्री ने कहा कि राजधानी में प्रदूषण वाले जितने भी हॉटस्पॉट हैं उनकी निगरानी शुरू कर दी गई है। दिल्ली को प्रदूषण से बचाने के लिए विंटर एक्शन प्लान लागू किया जाएगा।तीन साल की जेल हो सकती है
सरकार ने पिछले साल घोषणा की थी कि शहर में दीपावली पर पटाखे जलाने पर छह महीने तक की जेल होगी और 200 रुपये का जुर्माना लगेगा। इसमें कहा गया था कि दिल्ली में पटाखों का उत्पादन, भंडारण और बिक्री करना विस्फोटक अधिनियम की धारा 9बी के तहत दंडनीय होगा और ऐसा करने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना और तीन साल की जेल हो सकती है।
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