तीन दशक से अपने घरों से दूर रह रहे कश्मीरी विस्थापितों के लिए दिल्ली सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार ने कश्मीरी विस्थापितों को दी जाने वाली राहत राशि से मासिक आय सीमा की शर्त हटा दी है, जिससे अब हर पंजीकृत विस्थापित परिवार को बिना किसी रोक-टोक के भत्ता मिलेगा।
कब जारी होगा बकाया भत्ता?
दिल्ली सरकार ने यह भी घोषणा की है कि सितंबर 2025 तक का पूरा बकाया राहत भत्ता जल्द जारी किया जाएगा। इस फैसले से दिल्ली में रह रहे करीब 1800 कश्मीरी विस्थापित परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा।
'राहत कोई दया नहीं'
अब तक राहत पाने के लिए परिवार की कुल मासिक आय सीमा 26,800 रुपये तय थी, लेकिन नए फैसले के अनुसार, अब हर पंजीकृत विस्थापित परिवार को यह राहत राशि मिलेगी, भले ही उनकी आय कितनी भी हो। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि राहत कोई दया नहीं, बल्कि विस्थापन की पीड़ा के बदले मिलने वाला एक हक़ है।
विशेष अवसर योजना की हुई शुरुआत
दिल्ली सरकार ने विस्थापित परिवारों के लिए ‘विशेष अवसर योजना’ भी शुरू की है। इसके तहत सभी पंजीकृत परिवारों को अपने वर्तमान पारिवारिक विवरण को एक बार में अपडेट करने का मौका मिलेगा, बिना किसी पुराने रिकॉर्ड को लेकर डर या आपत्ति के।
सरकार ने बताया कि पिछले डेढ़ साल से राहत राशि रुकी हुई थी, लेकिन अब सितंबर 2025 तक का पूरा बकाया राहत भत्ता जारी किया जाएगा। प्रत्येक परिवार के चार सदस्यों तक को 3250 रुपये प्रति माह प्रति सदस्य के हिसाब से यह राशि मिलेगी। यानी एक परिवार को करीब 13,000 रुपये प्रति माह राहत के रूप में मिलेगा।
CM रेखा गुप्ता ने क्या कुछ कहा?
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह फैसला सिर्फ आर्थिक राहत नहीं, बल्कि एक नैतिक और मानवीय ज़िम्मेदारी का प्रतीक है। उन्होंने कहा, ''कश्मीरी विस्थापितों ने अपना वतन, जमीन और पहचान गंवाई, लेकिन देश और संस्कृति से कभी समझौता नहीं किया। अब समय है कि उन्हें न सिर्फ शरण, बल्कि सम्मान और सुरक्षा भी दी जाए। यह कदम न केवल राहत की प्रक्रिया को सरल बनाएगा, बल्कि जम्मू-कश्मीर में पहले से लागू राहत व्यवस्था के बराबर कश्मीरी विस्थापितों को अधिकार दिलाएगा।'' रेखा सरकार का यह निर्णय उन हजारों लोगों के लिए न्याय और इंसानियत की नई किरण बनकर आया है, जिन्होंने वर्षों से पीड़ा झेली है।
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