दिल्ली में अब सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपये का जुर्माना नहीं देना होगा। दिल्ली सरकार ने इससे संबंधित आदेश वापस लेने की अधिसूचना बृहस्पतिवार को जारी कर दी। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने पिछले महीने हुई बैठक में फैसला किया था कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड के कम होते मामलों को देखते हुए 30 सितंबर के बाद से जुर्माना नहीं वसूला जाए।
हालांकि, इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई थी। जैसा कि शहर भर में कोरोनोवायरस (coronavirus cases) के मामलों कम हो रहे हैं, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने फैसला किया है कि महामारी अधिनियम के तहत मास्क पहनना 30 सितंबर से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। डीडीएमए ने भी शुल्क लगाना बंद करने का फैसला किया है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर ₹500 का जुर्माना लगता था।
'सभी जनता को मास्क पहनने की सलाह दी जाती है'
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार ने एक बयान में कहा है- 'सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क नहीं पहनने पर आम जनता पर 500 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान वापस लिया जाता है। हालांकि, भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर, सभी जनता को मास्क पहनने की सलाह दी जाती है।'
RUSH IN DELHI'S MARKET
500 रुपये का जुर्माना लगाया गया था
कोविड के बढ़ते मामलों के कारण इस अप्रैल में शहर के अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से मॉस्क नहीं पहनने (not wearing mask) के लिए 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। हालांकि, पिछले महीने हुई एक बैठक में, डीडीएमए ने आगामी त्योहारों के कारण COVID के खिलाफ सुरक्षा कम नहीं करने पर जोर दिया था, यहां तक कि उसने 30 सितंबर के बाद फेस मास्क पहनने से दूर रहने का फैसला किया था।कोविड-उपयुक्त व्यवहार का पालन करने का आग्रह
दूसरी ओर, भारत में एक अत्यधिक संक्रामक नए COVID-19 वैरियंट की रिपोर्टिंग के साथ, दिल्ली एम्स के पूर्व निदेशक, डॉ रणदीप गुलेरिया ने आम लोगों से कोविड-उपयुक्त व्यवहार (COVID-appropriate behaviour) का पालन करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा, 'मैं सभी को सुझाव दूंगा कि अगर वे बाहर जा रहे हैं और खासकर भीड़-भाड़ वाली जगहों पर तो उन्हें मास्क जरूर पहनना चाहिए। उच्च जोखिम वाले समूहों, बुजुर्गों को बाहर जाने से बचना चाहिए क्योंकि इससे संक्रमण फैलने की संभावना अधिक होती है और कुछ को गंभीर संक्रमण भी हो सकता है।'देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) पढ़ें हिंदी में और देखें छोटी बड़ी सभी न्यूज़ Times Now Navbharat Live TV पर। शहर (Delhi News) अपडेट और चुनाव (Elections) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से।
