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तुर्कमान गेट हिंसा मामले में आरोपियों को नहीं मिली जमानत; कोर्ट ने खारिज की याचिका; बताई इसकी वजह

Turkman Gate Stone Pelting Case: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने बुधवार को तुर्कमान गेट इलाके में फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास हुई पत्थरबाजी के मामले में पांच आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने आरोपों की गंभीरता और जांच के शुरुआती चरण को देखते हुए इन आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज की हैं।

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तुर्कमान गेट हिंसा मामला (फाइल फोटो)

Turkman Gate Stone Pelting Case: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने बुधवार को तुर्कमान गेट इलाके में फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास हुई पत्थरबाजी के मामले में पांचों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी।

क्यों खारिज हुई जमानत याचिका?

न्यायिक मजिस्ट्रेट सायशा चड्ढा ने मंगलवार को पांचों आरोपियों- आरिब, काशिफ, कैफ, अदनान और समीर की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की। इसके बाद बुधवार को पांचों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। कोर्ट ने आरोपों की गंभीरता और जांच के शुरुआती चरण को देखते हुए इन आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज की हैं।

आरोपी के वकील ने क्या दी दलील

समाचार एजेंसी भाषा के मुताबिक, आरोपी अदनान के वकील ने बताया कि घटना से पहले पांचों आरोपियों के बारे में पुलिस जानती थी, लेकिन उनमें से किसी का भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। वकील ने कहा कि वे एक दूसरे को नहीं जानते थे और उनका आपस में पहले से कोई संबंध नहीं था। उन्होंने कहा कि उन्हें निवारक प्रभाव पैदा करने के लिए गिरफ्तार किया गया था।

Anurag Gupta
अनुराग गुप्ताauthor

अनुराग गुप्ता टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में सीनियर कॉपी एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और मीडिया में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं। जर्नलिज़्म में मास्टर्स डिग्री हासिल करने के बाद से ही वे न्यूजरूम के विभिन्न आयामों—कॉपी एडिटिंग, कंटेंट क्यूरेशन और रियल-टाइम न्यूज मॉनिटरिंग में दक्षता के साथ काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और ब्रेकिंग न्यूज पर उनकी मजबूत पकड़ है। अनुराग खबरों की बारीकियों को समझने, फैक्ट चेकिंग और स्टोरी के अहम पहलुओं को पाठकों तक सरल भाषा में पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अब तक 10 हजार से अधिक खबरें प्रकाशित की हैं, जिनमें ब्रेकिंग अपडेट्स, एनालिटिकल कंटेंट, स्पेशल स्टोरीज और न्यूज एक्सप्लेनर्स शामिल हैं।

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