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दिल्ली-NCR के इस शहर में 16 हजार से ज्यादा मकानों पर चलेगा बुलडोजर! सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक्शन

Meerut Bulldozer Action: उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में अवैध निर्माण और रिहायशी जमीनों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर कड़ा रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को मेरठ में 16,000 से अधिक अवैध निर्माणों को खाली कराकर सील करने और उन्हें ढहाने का सख्त निर्देश दिया है।

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मेरठ में चलेगा सुप्रीम कोर्ट का चाबुक! (फाइल फोटो)

Meerut Bulldozer Action: उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में अनधिकृत निर्माणों और आवासीय संपत्तियों के अवैध व्यावसायिक इस्तेमाल को लेकर उच्चतम न्यायालय ने बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है। एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन को आदेश दिया है कि वे मेरठ में चिह्नित किए गए 16,000 से अधिक अवैध निर्माणों को खाली कराकर सील करें और उन्हें ढहाने की कानूनी कार्रवाई शुरू करें।

न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के अध्यक्ष पी. गुरुप्रसाद की स्टेटस रिपोर्ट पर विचार करने के बाद यह कड़ा आदेश जारी किया। कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि मेरठ के बाहरी इलाके उल्देपुर और उसके आसपास सैकड़ों अवैध आवासीय कॉलोनियां बस गई हैं, जो बेहद चिंताजनक है। प्रशासन द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में शहर को चार अलग-अलग जोन (A, B, C और D) में बांटा गया था।

16 टीमों ने कुल 16,726 निर्माणों को पूरी तरह से अवैध और अनधिकृत

सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, अकेले जोन-A में ही तैनात 16 टीमों ने कुल 16,726 निर्माणों को पूरी तरह से अवैध और अनधिकृत पाया है। इनमें से 12,907 आवासीय, 2,945 गैर-आवासीय (व्यावसायिक) और 874 मिश्रित निर्माण शामिल हैं। अदालत ने कहा कि जर्जर और अवैध निर्माणों के कारण निर्दोष लोगों की जान खतरे में नहीं डाली जा सकती।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में एक विशेष न्यायिक आयोग का गठन

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि भविष्य में ऐसी किसी अवैध इमारत के गिरने से किसी की जान जाती है, तो संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अदालत ने उल्देपुर में सील की गई 44 संपत्तियों में से बची हुई 24 इमारतों को भी जल्द से जल्द ढहाने के निर्देश दिए हैं (इनमें से 20 को पहले ही ढहाया जा चुका है)। इसके साथ ही जोन-B, Zone-C और Zone-D की विस्तृत रिपोर्ट अगली सुनवाई तक पेश करने को कहा गया है।

इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता में एक विशेष न्यायिक आयोग का गठन किया है। यह आयोग जांच करेगा कि मेरठ विकास प्राधिकरण (MDA) पांच वर्षों से अधिक समय तक निष्क्रिय क्यों रहा और क्या अधिकारियों की मिलीभगत से ये अवैध कॉलोनियां पनपीं। आयोग इस फर्जीवाड़े में शामिल दोषी अधिकारियों की पहचान कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। मामले की अगली सुनवाई दिसंबर में तय की गई है।

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मोनू झाauthor

मोनू कुमार टाइम्स नाउ नवभारत की डिजिटल टीम में वायरल और ट्रेंडिंग डेस्क पर काम कर रहे हैं। न्यूजरूम में 4 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले मोनू वायरल कंटेंट, ऑफबीट खबरों और सोशल मीडिया ट्रेंड्स को पहचानने में बेहद दक्ष हैं। यूनीक एंगल तलाशने और कहानियों को आकर्षक अंदाज में प्रस्तुत करने की उनकी क्षमता उन्हें डिजिटल कंटेंट स्पेस में अलग पहचान देती है। मोनू कुमार 4,000 से अधिक स्टोरीज लिख चुके हैं, जिनमें कई वायरल रिपोर्ट्स, ट्रेंड-बेस्ड अपडेट्स और सोशल मीडिया-फोकस्ड कंटेंट शामिल हैं।

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