MP: मध्य प्रदेश की इकाॅनोमिक कैपिटल इंदौर से ये एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां की जिला एवं सत्र न्यायालय ने घूस के एक मामले में एक बैंक मैनेजर को 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी मैनेजर ने एक ऑटो रिक्शा का ऋण पास करने के एवज में घूस मांगी थी। जिस पर पीड़ित की शिकायत पर आरोपी मैनेजर को लोकायुक्त की टीम ने ट्रैप किया था।
भोपाल
MP: घूसखोर बैंक मैनेजर को कोर्ट ने सुनाई 4 साल की सजा, ये था मामला
- Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
- Updated Feb 10, 2023, 06:18 PM IST
MP: आरोपी मैनेजर ने एक ऑटो रिक्शा का ऋण पास करने के एवज में घूस मांगी थी। जिस पर पीड़ित की शिकायत पर आरोपी मैनेजर को लोकायुक्त की टीम ने ट्रैप किया था। घूसखोरी का यह मामला इंदौर की डीजे कोर्ट में पहुंचा था। विशेष न्यायाधीश ने प्रकरण क्रमांक 13/2017 में फैसला देते हुए दोषी बैंक मैनेजर भरत को पीसी एक्ट की धारा 7, 13(1) (डी), 13 (2) में 4-4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
मध्य प्रदेश में घूसखोर बैंक मैनेजर को इंदौर कोर्ट ने सुनाई 4 साल की सजा (सांकेतिक तस्वीर)
KEY HIGHLIGHTS
- घूसखोर बैंक मैनेजर को इंदौर कोर्ट ने सुनाई 4 साल की सजा
- लोन की सब्सिडी अकाउंट में जमा करने की एवज में मांगी थी घूस
- फरियादी ने लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में करवाई थी शिकायत दर्ज
