दिल्ली के एआई समिट में कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से किए गए विरोध प्रदर्शन मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सिद्धार्थ अवधूत को जमानत दे दी है। उन्हें दिल्ली पुलिस ने हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार किया था। अदालत ने सिद्धार्थ को 50,000 रुपये के जमानत बांड पर जमानत दी है।
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सिद्धार्थ अवधूत को आरोपी बनाया था
जानकारी के अनुसार, दिल्ली में आयोजित एआई समिट के दौरान कांग्रेस पार्टी से जुड़े कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया था। इसी प्रदर्शन से जुड़े मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सिद्धार्थ अवधूत को आरोपी बनाया था। बाद में उन्हें हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया और अदालत में पेश किया गया।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सिद्धार्थ अवधूत को मिली जमानत
मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि आरोपी जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है और उसे जमानत दी जानी चाहिए। वहीं पुलिस की ओर से भी मामले से जुड़े तथ्यों को अदालत के सामने रखा गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सिद्धार्थ अवधूत को जमानत देने का फैसला सुनाया।
अदालत ने आदेश दिया कि सिद्धार्थ अवधूत को 50 हजार रुपये के जमानत बांड पर रिहा किया जाए। साथ ही उन्हें जांच में सहयोग करने और अदालत की शर्तों का पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आरोपी को जरूरत पड़ने पर जांच एजेंसियों के सामने उपस्थित होना होगा।
बताया जा रहा है कि एआई समिट के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज किया था और उसी सिलसिले में यह कार्रवाई की गई थी। फिलहाल मामले की जांच जारी है और आगे की कानूनी प्रक्रिया अदालत में जारी रहेगी।
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