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इनकम टैक्स रिफंड का इंतजार! PAN कार्ड से इस तरह स्टेटस करें चेक, यहां जानें स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

Income Tax Refund: इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बावजूद अभी तक बहुत सारे टैक्सपेयर्स अपने रिफंड मिलने का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप पैन नंबर से अपना रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं।

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इनकम टैक्स रिफंड

Income Tax Refund: बहुत सारे इनकम टैक्सपेयर्स अपने रिफंड का इंतजार अभी तक कर रहे हैं। इस साल कई कारण से इनकम टैक्स (ITR) रिफंड मिलने में सामान्य से ज्यादा समय लग रहा है। अगर आप भी उन टैक्सपेयर्स में शामिल हैं जो अपने रिफंड मिलने का इंतजार कर रहे हैं तो हम आपको रिफंड स्टेटस चेक करने का सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। आप अपने पैन कार्ड से इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि आप अपने पैन नंबर से कैसे इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं।

PAN कार्ड से इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस ऐसे चेक करें

स्टेप-1: सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट ओपेन करें:

https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/

स्टेप-2: अब दाईं ओर दिए गए Login बटन पर क्लिक करें और अपना PAN, पासवर्ड तथा कैप्चा दर्ज करके लॉगिन करें।

स्टेप-3: लॉगिन होने के बाद आप होम पेज पर पहुंच जाएंगे।

यहां टॉप मेन्यू में e-File → Income Tax Returns → View Filed Returns पर जाएं

स्टेप-4: अब आपके द्वारा भरे गए सभी ITR की Assessment Year (AY) वाइज पूरी टाइमलाइन दिखाई देगी।

स्टेप-5: यहीं पर हर साल के सामने आपकी रिफंड स्टेटस जानकारी भी दिखाई देगी - जैसे कि Refund Issued, Refund Status, Refund Pending आदि। अगर आपका रिफंड वेटिंग होगा तो आपको रिफंड स्टेटस से पता चल जाएगा।

TIN वेबसाइट पर इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस ऐसे चेक करें

स्टेप-1: TIN-NSDL की रिफंड स्टेटस वेबसाइट पर जाएं:

https://tin.tin.proteantech.in/oltas/refund-status-pan.html

स्टेप-2: यहां अपना PAN नंबर और Assessment Year (AY) चुनें।

इसके बाद Proceed बटन पर क्लिक करें।

स्टेप-3: अब आपके स्क्रीन पर तुरंत आपका इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस दिखाई देगा — जैसे Refund Sent, Refund Failed, No Refund Determined, आदि।

इस बार रिफंड मिलने में इतनी देरी क्यों?

इनकम टैक्स एक्सपर्ट का कहना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपका रिफंड मिलने में देरी होने के कई कारण हो सकते हैं जैसे कि अगर आपका बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेटेड नहीं है। अगर ऐसा है तो अब आपके बैंक अकाउंट को प्री-वैलिडेट करना होगा। इसके अलावा बैंक अकाउंट में दिया गया नाम PAN कार्ड डिटेल्स से मैच नहीं कर रहा हो या IFSC कोड इनवैलिड है तो भी रिफंड अटक सकता है। आपने अपने ITR में जो बैंक अकाउंट बताया है, वह बंद हो गया है या आपका PAN आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो भी रिफंड में देरी हो सकती है। इसलिए रिटर्न भरने में सारी जानकारी सही भरें।

Alok Kumr
आलोक कुमार author

आलोक कुमार टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में एसोसिएट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और प्रिंट मीडिया में 17 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव रखने वाले आलोक ने अपने पत्रकारिता करियर में कई प्रमुख कॉर्पोरेट इवेंट्स और चर्चित स्टोरीज कवर की हैं। वह बिजनेस, बैंकिंग, शेयर मार्केट और पर्सनल फाइनेंस पर गहरी समझ रखते हैं और जटिल वित्तीय जानकारियों को सरल, स्पष्ट और पाठक-केंद्रित तरीके से प्रस्तुत करने में माहिर हैं। अब तक आलोक ने लगभग 18,000 स्टोरीज लिखी हैं। उनकी लेखन शैली भरोसेमंद, विश्लेषणात्मक और व्यावहारिक जानकारी देने वाली होती है।

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