Business Ideas: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी खुशखबरी दी है। अगर आप भी अपना खुद का कारोबार (Business Ideas) शुरू करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए राहत भरी खबर है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूपी में अब पेट्रोल पंप (Petrol Pump) खोलना और भी आसान हो गया है। जी हां, सरकार ने पेट्रोल पंप खोलने के नियमों (Petrol Pump Rules) को आसान बना दिया है। अगर आप अपना पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए लाइसेंस लेना होता है। आइए जानते हैं यूपी में इसके नए नियम क्या हैं।
कम हुई पेट्रोल पंप के बीच की दूरी
नए नियमों के अनुसार, शहरों में हर 300 मीटर की दूरी में नया पेट्रोल पंप स्थापित किया जा सकेगा। इससे पहले सिर्फ उन्हीं को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलता था, जो ग्रामीण इलाकों में मौजूद पेट्रोल पंप की 1 किलोमीटर की दूरी पर पेट्रोल पंप खोलने के लिए आवेदन करते थे।
बढ़ेंगे रोजगार के अवसर
पुराने नियमों के अनुसार, नया पेट्रोल पंप उन्हीं जगहों पर खोला जा सकता था जो रेलवे लेवल क्रॉसिंग या टोल प्लाजा से 1 किलोमीटर की दूरी पर हो। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट (PWD) के एक अधिकारी ने कहा कि अब यह दूरी कम होकर 300 मीटर हो गई है।
बढ़ेंगे रोजगार के अवसर
योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की सरकार के मुताबिक, इसका फायदा यह होगा कि इससे राज्य में रोजगार के अवसर पैदा होंगे, खासकर ग्रामीण इलाकों में क्योंकि फ्यूल स्टेशन की संख्या में तीन गुना बढ़ोतरी की उम्मीद है। मालूम हो कि स्टेट हाइवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड और गांव की रोड पर भी पेट्रोल पंप खोलने के लिए दूरी को 33 फीसदी से 66 फीसदी तक कम कर दिया है।
देश में पेट्रोल और डीजल की मांग हमेशा ही रहती है। आजकल हर किसी के पास गाड़ी, स्कूटी या बाइक है, जिसके लिए उन्हें पेट्रोल या डीजल की जरूरत पड़ती है। ऐसे में अपना पेट्रोल पंप खोलना आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है।
