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ITR फॉर्म में हुए हैं ये बदलाव, क्रिप्टो में लगाया पैसा तो देनी होगी जानकारी

अगर आपने क्रिप्टो या वर्चुअल डिजिटल एसेट में निवेश किया हुआ है तो आपको इसकी जानकारी आईटी फॉर्म में देनी होगी। वैसे इस साल इनटम टैक्स रिटर्न फॉर्म में कोई खास बदलाव नहीं हुए हैं।

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इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में बदलाव

Photo : iStock
KEY HIGHLIGHTS
  • आईटीआर फॉर्म में क्रिप्टो में निवेश की जानकारी देनी होगी
  • नये कानूनों के तहत जानकारी देना जरूरी
  • 1 अप्रैल 2022 से क्रिप्टो हो गई टैक्सेबल

Changes in Income Tax Return Form : हाल ही में आयकर विभाग ने आईटीआर 1 और आईटीआर-4 के लिए ऑफलाइन फॉर्म जारी किए हैं। इन फॉर्म से वित्त वर्ष 2022-23 (एसेसमेंट ईयर या एवाई 2023-24) के लिए अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइल कर सकते हैं। फरवरी 2023 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इन्हें नोटिफाई किया था, जिसके बाद अब फॉर्म्स को जारी कर दिया गया है।

पर टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी तक आईटीआर के लिए ऑनलाइन फॉर्म को इनेबल नहीं किया है। अभी तक आईटीआर-1 और आईटीआर-4 के लिए केवल एक्सेल यूटिलिटी रिलीज की गई है।

क्या हुए हैं बदलाव

गौरतलब है कि इस साल इनटम टैक्स रिटर्न फॉर्म में कोई खास बदलाव तो नहीं किए गए हैं। मगर टैक्सपेयर्स को क्रिप्टो और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी देना जरूरी है। सरकार ने इनकम टैक्स कानूनों में बदलाव किया था और 1 अप्रैल, 2022 से क्रिप्टो और अन्य वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को टैक्सेबल बना दिया था।

क्रिप्टो और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर टैक्सेशन की घोषणा बजट 2022 में की गई थी।

इन आईटीआर फॉर्म को नहीं किया जाएगा प्रोसेस

जो टैक्सपेयर्स आईटीआर फाइल करना चाहते हैं उन्हें अब आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल से यूटिलिटी डाउनलोड करनी होगी। इनकम और डिडक्शन से जुड़ी डिटेल देने के बाद यूटिलिटी फॉर्म को इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

दूसरे विकल्प के तहत आप ई-फाइलिंग इनकम टैक्स पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन फॉर्म पर सीधे जानकारी दर्ज कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आईटीआर फॉर्म सबमिट करने के बाद (ऑफ़लाइन या ऑनलाइन), इसे वेरिफाई करना जरूरी है। वे आईटीआर प्रोसेस नहीं की जाएंगी, जिन्हें टैक्सपेयर्स वेरिफाई नहीं किया जाएगा।

एंप्लोयर्स के लिए डेडलाइन

वैसे तो ऑफलाइन फॉर्म जारी कर दिए गए हैं, पर कई सैलेरी वाले लोगों के लिए से आसानी से आईटीआर फाइल करने के लिए अपने एंप्लोयर्स से फॉर्म 16 लेना जरूरी है। एंप्लोयर्स के पास फॉर्म 16 जारी करने के लिए 15 जून तक का समय है।

दूसरी बात कि जिन टैक्यपेयर्स के खातों का ऑडिट करने की जरूरत नहीं है, उनके लिए वित्त वर्ष 2022-23 (एवाई 2023-24) के लिए आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई है।

Kashid Hussain
काशिद हुसैन author

<p>काशिद हुसैन अप्रैल 2023 से Timesnowhindi.Com (टाइम्स नाउ नवभारत) के साथ काम कर रहे हैं। यहां पर वे सीनियर कॉरेस्पोंडेंट हैं। टाइम्स नाउ नवभारत की बिजनेस टीम में वह शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड और आर्थिक जगत से जुड़ी सभी तरह की स्टोरी और वेब स्टोरी करते हैं। रिसर्च आधारित स्टोरी के लिए नए एंगल तलाश करना और रीडर्स की रुचि के अनुसार कॉपी लिखने पर फोकस रहता है। शेयर बाजार में खास रुचि है और इससे जुड़ी रियल टाइम खबरें कम समय में लगाने में विशेषज्ञता है। मीडिया में काम करने का 8 वर्षों का अनुभव है, जिसमें गुडरिटर्न्स और शेयर मंथन वेबसाइटों के अलावा निवेश मंथन पत्रिका में भी काम किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिंदी पत्रकारिता में ग्रेजुएशन के बाद आईआईएमसी, नई दिल्ली से रेडियो एंव टेलीविजन में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। ग्रेजुएशन के दौरान सहारा समय और सिटी न्यूज में इंटर्नशिप के साथ-साथ अखबार और वेबसाइट के लिए लिखना शुरू कर दिया था। काशिद को किताबें पढ़ना, फिल्में देखना और क्रिकेट में रुचि है। बिजनेस के अलावा खेल जगत और इंटरनेशनल खबरों में भी रुचि है।<br></p>

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