गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के लोगों के लिए सरकार ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के तहत 5 तरह की पेंशन स्कीम चला रही है। एनएसएपी एक पूरी तरह से वित्त पोषित केंद्र सरकार समर्थित स्कीम है जो गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इन योजनाओं को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। यह कार्यक्रम ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में काम करता है और वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन, परिवार लाभ और अन्नपूर्णा के माध्यम से खाद्य सुरक्षा को उन लोगों के लिए कवर करता है जो वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत योग्य हैं लेकिन इसके लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं।
एनएसएपी के तहत 5 सब-स्कीम
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS)
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS)
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (IGNDPS)
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS)
- अन्नपूर्णा योजना
इन योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले UMANG ऐप डाउनलोड करें या वेबसाइट https://web.umang.gov.in/web_new/home पर जाएं।
- फिर अपने मोबाइल नंबर और OTP से लॉगिन करें या नया अकाउंट बनाएं।
- लॉगिन करने के बाद सर्च बॉक्स में “NSAP” टाइप करें।
- अब “Apply Online” पर क्लिक करें।
- मांगी गई बेसिक जानकारी भरें, पेंशन के भुगतान का तरीका चुनें, अपनी फोटो अपलोड करें और अंत में “Submit” पर क्लिक करें।
गरीबों के लिए चल रही 5 स्कीम का ब्योरा
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS)
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत, भारत सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के बुजुर्ग नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत 60 से 79 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को केंद्र सरकार से प्रति माह 200 रुपये मिलते हैं, जबकि 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को प्रति माह 500 रुपये प्रदान किए जाते हैं।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS)
इस योजना के तहत, 40 से 79 वर्ष की आयु की विधवाओं को वित्तीय सहायता दी जाती है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले इस आयु वर्ग में प्रत्येक पात्र लाभार्थी को केंद्रीय सहायता के रूप में प्रति माह 300 रुपये मिलते हैं। 80 वर्ष और उससे अधिक उम्र की विधवाओं को उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिए 500 रुपये की मासिक सहायता दी जाती है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (IGNDPS)
यह स्कीम में 18 से 79 वर्ष की आयु के उन व्यक्तियों को लाभ दिया जाता है जो गंभीर दिव्यांग व्यक्ति हैं और बीपीएल परिवारों से संबंधित हैं। लाभार्थी 300 रुपये प्रति माह की केंद्रीय सहायता दी जाती है। 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को 500 रुपये प्रति माह मिलते हैं।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS)
इस योजना के तहत, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला एक परिवार अपने प्राथमिक ब्रेडविनर की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में एकमुश्त वित्तीय सहायता के लिए पात्र हो जाता है, बशर्ते कि मृतक 18 से 59 वर्ष की आयु के बीच का हो। परिवार को नुकसान से उत्पन्न होने वाली तत्काल वित्तीय संकट से निपटने में मदद करने के लिए 20,000 रुपये की सहायता मिलती है।
अन्नपूर्णा योजना
इस योजना के तहत, उन वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह 10 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया जाता है, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) के लिए पात्र होने के बावजूद वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं।
