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होम लोन चुकाए बिना भी बेच सकते हैं घर, ये है सबसे आसान तरीका

कई बार ऐसी स्थिति आती है जब होम लोन पूरी तरह चुकाने से पहले ही घर बेचने की जरूरत पड़ जाती है। ऐसे में सवाल उठता है क्या लोन चलते हुए घर बेचा जा सकता है? कई लोग यह मान लेते हैं कि जब तक लोन पूरा नहीं चुकता होता, तब तक घर बेचा नहीं जा सकता जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है आइए आपको बताते हैं होम लोन चुकाए बिना आप कैसे घर बेच सकते हैं?

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how to sell home loan flat

भारत में ज्यादातर लोग घर खरीदने के लिए होम लोन लेते हैं। इससे उन्हें एकमुश्त रकम चुकाने की बजाय ईएमआई (EMI) के जरिए धीरे-धीरे भुगतान करने की सुविधा मिलती है। लेकिन कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं जब किसी को अपना घर लोन पूरी तरह चुकाने से पहले ही बेचना पड़ता है। घर बेचना वैसे तो आसान काम लगता है, लेकिन अगर उस पर होम लोन अभी चल रहा हो, तो मामला थोड़ा जटिल हो जाता है। कई लोग यह मान लेते हैं कि जब तक लोन पूरा नहीं चुकता होता, तब तक घर बेचा नहीं जा सकता जबकि ऐसा नहीं है।

आप चाहें तो लोन खत्म होने से पहले भी अपनी प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, बस इसके लिए कुछ जरूरी औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं, होम लोन चुकाए बिना आप कैसे घर को बेच सकते हैं?

कैसे बेचें होम लोन वाला घर?

दरअसल, अगर आपका होम लोन अभी चल रहा है, तब भी आप अपनी प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप बैंक या लोनदाता से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) प्राप्त करें। यह दस्तावेज यह साबित करता है कि बैंक को आपकी संपत्ति की बिक्री से कोई आपत्ति नहीं है।

अगर खरीदार भी उसी बैंक से लोन लेना चाहता है, जिससे आपने लोन लिया था, तो प्रक्रिया और आसान हो जाती है। बैंक को प्रॉपर्टी के कागजात किसी दूसरी संस्था में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं, अगर खरीदार कैश में भुगतान करना चाहता है, तो वह राशि सीधे बैंक को दे सकता है। बैंक जब तक पूरी बकाया राशि वसूल नहीं कर लेता, तब तक प्रॉपर्टी के कागजात जारी नहीं किए जाते।

घर बेचने से पहले करें ये काम

घर बेचने से पहले कुछ जरूरी कदम उठाना बेहद अहम होता है। सबसे पहले, अपनी बकाया लोन राशि की जांच करें और यह तय करें कि उसे कैसे चुकाया जा सकता है। अगर तुरंत पूरी रकम चुकाना संभव नहीं है, तो बैंक से बातचीत करें या किसी वैकल्पिक लोन जैसे पर्सनल लोन लेने पर विचार करें। इसके बाद, बैंक से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) जरूर प्राप्त करें, ताकि बिक्री की प्रक्रिया कानूनी रूप से सही तरीके से पूरी हो सके। साथ ही, यह भी बेहतर रहेगा कि आप किसी रियल एस्टेट विशेषज्ञ या वित्तीय सलाहकार से सलाह लें, ताकि पूरी प्रक्रिया सुरक्षित और बिना किसी परेशानी के पूरी की जा सके।

Richa Tripathi
रिचा त्रिपाठीauthor

रिचा त्रिपाठी टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में बिजनेस डेस्क पर सीनियर कॉपी एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। मीडिया इंडस्ट्री में 7 वर्षों के अनुभव के साथ रिचा, पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, टैक्स प्लानिंग और अर्थव्यवस्था से जुड़े विषयों पर मजबूत पकड़ रखती हैं। अब तक 8,000 से अधिक कंटेंट लिख चुकी रिचा की विशेषता है—जटिल वित्तीय जानकारियों को सरल, स्पष्ट और भरोसेमंद तरीके से पाठकों तक पहुंचाना। वह ऐसी स्टोरीज तैयार करती हैं जो न केवल जानकारीपूर्ण होती हैं, बल्कि आम पाठक की वित्तीय समझ को बेहतर बनाने में भी मदद करती हैं।

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