JM Financial Limited:बाजार नियामक सेबी ने गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (NCD) के पब्लिक इश्यू में अनियमितता के एक मामले में जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड को 31 मार्च, 2025 तक डेट सिक्योरिटी इश्यू के लिए लीड मैनेजर के रूप में काम करने से रोक दिया है। हालांकि सेबी ने पुष्टिकरण आदेश में स्पष्ट किया है कि जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड (जेएमएफएल) पर यह प्रतिबंध केवल डेट सिक्योरिटी के सार्वजनिक निर्गमों पर लागू होता है और इक्विटी निर्गम सहित अन्य गतिविधियां इसके दायरे में नहीं आती हैं।
7 मार्च को जारी किया था अंतरिम आदेश
पूंजी बाजार नियामक ने सात मार्च को जारी अपने अंतरिम आदेश में एनसीडी के सार्वजनिक निर्गम में संभावित अनियमितताओं के कारण जेएमएफएल को डेट सिक्योरिटी के सार्वजनिक निर्गमों के लिए लीड मैनेजर के रूप में काम करने से रोक दिया था।जेएमएफएल ने एक लीड मैनेजर के रूप में जेएम समूह के भीतर रिटेल निवेशकों और संबद्ध कंपनियों को शामिल करते हुए कथित तौर पर अनियमित व्यवहार किया था।
मिलीं ये गड़बड़ियां
सेबी ने अपनी जांच में पाया था कि जेएम समूह की इकाइयां जेएमएफएल द्वारा प्रबंधित निर्गमों में सिक्योरिटी के लिए आवेदन करने के लिए निवेशकों को प्रोत्साहित करती हुई नजर आईं। रिटेल निवेशकों को महत्वपूर्ण एनसीडी आवंटन किए गए थे और उन्होंने लिस्टिंग के ही दिन उन सिक्योरिटी को बेच दिया।इन सिक्योरिटी की प्राथमिक खरीदार जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड (जेएमएफपीएल) थी जो जेएम समूह की ही एक इकाई है। उसने इन सिक्योरिटी को आगे घाटे में बेच दिया था। सेबी के अंतरिम आदेश के बाद जेएमएफएल ने नियामक से प्रतिबंधों की पुष्टि नहीं करने का अनुरोध किया था और अपनी तरफ से कुछ स्वैच्छिक कदमों की पेशकश की थी। हालांकि सेबी ने इस संबंध में एक्शन ले लिया है।
