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Sahara के 10 करोड़ से अधिक इन्वेस्टर्स को ब्याज संग मिलेगा पैसाः अमित शाह का ऐलान- चार महीने में चालू होगी लौटाने की प्रक्रिया

  • Compiled by: अभिषेक गुप्ता
  • Updated Mar 30, 2023, 11:07 PM IST

Sahara India Refund Latest News in Hindi: ​​दरअसल, इन निवेशकों का पैसा इन चार सहकारी समितियों में फंसा है। वैसे, एक रोज पहले बुधवार को सरकार ने टॉप कोर्ट का आदेश आने के बाद कहा था कि समूह की चार सहकारी समितियों के 10 करोड़ निवेशकों को उनका पैसा नौ माह में लौटाया जाएगा।

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सहारा समूह के सुब्रत रॉय। (फाइल)

Photo : IANS

Sahara India Refund Latest News in Hindi: सहारा समूह में पैसा इन्वेस्ट करने वालों के लिए अच्छी खबर है। ग्रुप में रकम लगाने वाले 10 करोड़ से अधिक निवेशकों को उनका पैसा ब्याज के साथ मिलेगा। यह ऐलान गुरुवार (30 मार्च, 2023) को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। वह इस दौरान उत्तराखंड के हरिद्वार में ऋषिकुल मैदान में सूबे के सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में अपनी बात रख रहे थे।

शाह ने कहा कि सहारा समूह की ओर से चलाई जा रही चार सहकारी समितियों के 10 करोड़ से अधिक निवेशकों को उनका पैसा ब्याज सहित मिलेगा। उनके निवेश को ब्याज सहित लौटाने की प्रक्रिया तीन-चार महीने में शुरू हो जाएगी।

केंद्रीय मंत्री के मुताबिक, "सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप की सहकारी समितियों में निवेश करने वाले निवेशकों का पैसा लौटाने का आदेश जारी किया है। सहकारिता मंत्रालय लगातार इस मामले को आगे बढ़ा रहा है।" उन्होंने इसके साथ ही निवेशकों से अपने दावे केंद्रीय सहकारी समितियों के पंजीयक को भेजने के लिए भी कहा।

दरअसल, इन निवेशकों का पैसा इन चार सहकारी समितियों में फंसा है। वैसे, एक रोज पहले बुधवार को सरकार ने टॉप कोर्ट का आदेश आने के बाद कहा था कि समूह की चार सहकारी समितियों के 10 करोड़ निवेशकों को उनका पैसा नौ माह में लौटाया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि 5,000 करोड़ रुपए की राशि को सहारा-सेबी रिफंड खाते से केंद्रीय पंजीयक को ट्रांसफर किया जाए। दरअसल, कोर्ट ने केंद्र की उस याचिका को मान लिया है, जिसमें जमाकर्ताओं को भुगतान के लिए सहारा समूह की ओर से भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास जमा कराए गए 24,000 करोड़ रुपए में से 5,000 करोड़ रुपए केंद्रीय पंजीयक को ट्रांसफर करने का अनुरोध किया गया था।

केंद्र ने एक जनहित याचिका में कोर्ट से यह आवेदन दिया था। जनहित याचिका पिनाकी पाणि मोहंती नाम के व्यक्ति ने दायर की थी और इसमें विभिन्न चिट फंड कंपनियों और सहारा क्रेडिट कंपनियों में निवेश करने वाले जमाकर्ताओं को इस राशि से भुगतान करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। (पीटीआई-भाषा इनपुट्स के साथ)

अभिषेक गुप्ता
अभिषेक गुप्ताauthor

छोटे शहर से, पर सपने बड़े-बड़े. किस्सागो ऐसे जो कहने-बताने और सुनाने को बेताब. कंटेंट क्रिएशन के साथ नजर से खबर पकड़ने में पारंगत और "मीडिया की मंडी" में लगभग आठ साल का अनुभव. न्यूज, सिनेमा, बाइक्स और घूमने में दिलचस्पी.

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