भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार (9 मई 2025) देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) पर जुर्माना लगाया। साथ ही एक और बैंक जन स्माल फाइनेंस बैंक (Jan Small Finance Bank) पर जुर्माना लगाया है। जुर्माना लगाते हुए आरबीआई ने कहा कि मानदंडों के अनुपालन में कुछ कमियों पायी गईं। आइए जानते हैं एसबीआई और जन स्माल फाइनेंस बैंक पर कितना जुर्माना लगाया गया।
SBI पर 1.72 करोड़ रुपये का जुर्माना
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) पर ₹1,72,80,000 का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना आरबीआई के विभिन्न निर्देशों के उल्लंघन के कारण लगाया गया है। जिन निर्देशों का उल्लंघन किया गया उनमें शामिल हैं:-
- ऋण और अग्रिम पर वैधानिक तथा अन्य प्रतिबंध
- ग्राहक संरक्षण: अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन में ग्राहक की देयता को सीमित करना
- बैंकों द्वारा चालू खाते खोलने से संबंधित अनुशासन
जन स्माल फाइनेंस बैंक पर 1 करोड़ का जुर्माना
आरबीआई ने एक अन्य बयान में बताया कि जन स्माल फाइनेंस बैंक (Jan Small Finance Bank) लिमिटेड पर ₹1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के कारण की गई है।
जुर्माने का उद्देश्य
RBI ने स्पष्ट किया कि इन जुर्मानों का उद्देश्य बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए लेन-देन या समझौतों की वैधता को प्रभावित करना नहीं है, बल्कि यह केवल नियामकीय अनुपालन में कमियों को संबोधित करने के लिए है। (इनपुट भाषा)
