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हर महीने करें ये काम, 35 साल में इकट्ठे हो जाएंगे 2.2 करोड़ रुपये

  • Authored by: डिंपल अलावाधी
  • Updated Nov 24, 2022, 03:06 PM IST

PPF Calculator: पीपीएफ छूट-छूट-छूट (EEE) कैटेगरी में आता है। इसका मतलब है कि पीपीएफ से अर्जित रिटर्न पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है।

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PPF calculator: हर महीने करें ये काम, 35 साल में इकट्ठे हो जाएंगे 2.2 करोड़ रुपये

Photo : iStock

नई दिल्ली। अगर आप भी सिर्फ 35 सालों में दो करोड़ से भी ज्यादा पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं तो यह खबर आपके काम की है। पब्लिक प्रॉविडेंट फंड या पीपीएफ (Public Provident Fund) लंबी अवधि के निवेशकों के लिए सबसे लोकप्रिय निवेश विकल्पों (Investment Option) में से एक है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें जोखिम भी नहीं होता है। इसलिए अगर आप रिस्क - फ्री स्कीम में अपना पैसा लगाना चाहते हैं तो PPF स्कीम आपके काम आएगी।

हर महीने निवेश कर इकट्ठा करें करोड़ों रुपये

सरकार की इस सेविंग स्कीम में पैसा लगाकर आप रिटायरमेंट (Retirement) तक अच्छा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। मौजूदा समय में PPF में निवेशकों को सालाना 7.10 फीसदी ब्याज मिलता है। पीपीएफ पर मिनले वाला ब्याज (PPF Interest Rate) हर तिमाही में रिवाइज होता है, लेकिन तब भी पीपीएफ में हर महीने आप थोड़ा-थोड़ा निवेश कर मौच्योरिटी तक करोड़ों रुपये जमा कर सकते हैं।

पीपीएफ कैलकुलेटर (PPF Calculator)

अगर कोई निवेशक अपने पीपीएफ अकाउंट में हर महीने 12,500 रुपये या सालाना 1.50 लाख रुपये का निवेश करता है, तो उसे लगभग 2.27 करोड़ रुपये की मैच्योरिटी राशि मिल सकती है।

कैसे जमा होंगे 2.2 करोड़ रुपये?

अगर निवेशकों को मौजूदा 7.10 फीसदी की दर से पीपीएफ ब्याज दर मिलता है और आप इसे 35 सालों के लिए लागू रखते हैं, तो 12,500 रुपये का मासिक निवेश या एक साल में सिर्फ 1.50 लाख रुपये का निवेश परिपक्वता तक दो करोड़ रुपये से ज्यादा यानी 2,26,97,857 रुपये हो जाएगा। इन वर्षों के दौरान निवेश की गई राशि 52.5 लाख रुपये होगी। इस अवधि में अर्जित पीपीएफ ब्याज लगभग 1.68 करोड़ रुपये होगा।

PPF Calculator ETMoney

PPF Calculator ETMoney

(स्रोत: ETMoney)

मैच्योरिटी पीरियड

हालांकि, यह याद रखना चाहिए कि पीपीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी की अवधि 15 साल है। इसे बढ़ाने के लिए फॉर्म 16-एच (Form 16-H) जमा करना होता है। पीपीएफ अकाउंट को 5 साल के ब्लॉक में बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए आपको पीपीएफ अकाउंट खोलने के 15वें साल में फॉर्म 16-एच जमा करना होगा। इसी तरह अगर निवेशक अपना डिपॉजिट जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें अकाउंट खोलने के 20वें साल में दूसरा फॉर्म 16-एच जमा करना होगा। पीपीएफ अकाउंट में निवेश को 35 साल तक बढ़ाने के लिए आपको पीपीएफ अकाउंट खोलने के 15वें, 20वें, 25वें और 30वें साल में फॉर्म 16-एच जमा करना होगा।

डिंपल अलावाधी
डिंपल अलावाधीauthor

बिजनेस डेस्क पर कार्यरत डिंपल अलावाधी की कारोबार के विषयों पर अच्छी पकड़ है। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव रखने वाली डिंपल की व्यापार में खास रुचि है। पर्सनल फाइनेंस, शेयर बाजार और बैंकिंग सेक्टर के मामलों में विशेष दिलचस्पी है।

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