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बिना पैन के नहीं कर पाएंगे ये 11 जरूरी काम,31 मार्च तक जरुर आधार से कर ले लिंक,ये है तरीका

  • Authored by: प्रशांत श्रीवास्तव
  • Updated Mar 25, 2023, 05:59 PM IST

Aadhar PAN Linking Process and Charges: 31 मार्च तक अगर किसी व्यक्ति ने आधार को पैन से लिंक नहीं किया तो उसका पैन कार्ड इन वैलिड या अमान्य हो जाएगा। 31 मार्च 2023 तक 1000 रुपये पेनॉल्टी देकर पैन से आधार को लिंक कराया जा सकता है।

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पैन के बिना नहीं होंगे ये काम

Aadhar PAN Linking Process and Charges: आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया, तो अब आखिरी मौका है। क्योंकि 31 मार्च तक अगर आपने आधार को पैन से लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड इन वैलिड या अमान्य हो जाएगा। और उसके बाद ऐसे कई अहम काम है जो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए 31 मार्च 2023 तक 1000 रुपये देकर पैन से आधार को जरुर लिंक करा लें।

और अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो वह बैंकिंग, प्रॉपर्टी, यात्रा, वाहनों की बिक्री से लेकर इंश्योरेंस सहित दूसरे कई सेक्टर से जुड़े अहम काम नहीं कर पाएगा। इसलिए यह बेहद जरुरी है कि 31 मार्च तक पैन से आधार कार्ड को लिंक कर लिया जाय।

क्या है इनकम टैक्स विभाग का नियम

इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट के FAQ के अनुसार 31 मार्च 2023 तक पैन को आधार से लिंक करने के लिए 1000 रुपये की पेनॉल्टी देनी पड़ेगी। इसके पहले 30 जून 2022 तक 500 रुपये की पेनॉल्टी ली जा रही थी। अहम बात यह है कि इस बार आखिरी तारीख बड़ने की संभावना कम है। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि 31 मार्च के बाद आधार से बिना लिंक पैन कार्ड अमान्य हो जाएंगे।

बिना पैन के नहीं कर पाएंगे ये काम

1. बैंक में 50 हजार या उससे ज्यादा का लेन-देन बिना पैन कार्ड के नहीं कर पाएंगे।

2.अगर आपके पास पैन नहीं है तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। मसलन बैंक TDS के रुप में 10 फीसदी की जगब 20 फीसदी टैक्स काटेगा।

3. दो पहिया वाहन के अलावा कोई भी वाहन बिना पैन के न तो खरीदा जा सकता है न ही बेचा सकता है।

4.बैंक क्रेडिट और डेबिट कार्ड नहीं जारी करेंगे।

5.होटल, रेस्टोरेंट, बैंकवेट हॉल आदि में 50 हजार से ज्यादा का पेमेंट नहीं कर पाएंगे।

6.साल में 50 हजार से ज्यादा का इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं कर पाएंगे।

7.10 लाख रुपये से ज्यादा की प्रॉपर्टी की बिक्री नहीं कर पाएंगे।

8.डीमैट अकाउंट नहीं खोल पाएंगे।

9. म्युचुअल फंड खरीदने के लिए 50,000 रुपये से अधिक की राशि का पेमेंट नहीं कर पाएंगे।

10. अगर 50 हजार या उससे ज्यादा का डिमांड ड्रॉफ्ट बनवाना चाहते हैं तो वह नहीं बनेगा।

11.कंपनी द्वारा बॉन्ड या डिबेंचर खरीदने के लिए एक बार में 50,000 रुपये अधिक का भुगतान नहीं कर पाएंगे।

ऐसे करें लिंक

आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा। यहां पर बाईं तरफ Quick Links पर बटन क्लिक करना होगा। जिसके बाद लिंक आधार पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुल जाएगा। इस पेज पर पैन नंबर और आधार नंबर फीड करना होगा। इसके बाद राइट साइड में वैलिडेट का बटन दिखेगा जिसे क्लिक करना होगा। इसके बाद ओटीपी के जरिए लिंक का ऑप्शन मिलेगा। जिसे क्लिक करने के बाद दोनों नंबर लिंक हो जाएंगे।

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प्रशांत श्रीवास्तव
प्रशांत श्रीवास्तव author

करीब 17 साल से पत्रकारिता जगत से जुड़ा हुआ हूं। और इस दौरान मीडिया की सभी विधाओं यानी टेलीविजन, प्रिंट, मैगजीन, डिजिटल और बिजनेस पत्रकारिता में काम कर... और देखें

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