GST New slabs: वस्तु एवं सेवा कर (GST) के दो नए स्लैब की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि हमारी सरकार ने जीएसटी स्लैब को कम कर दिया है। अब केवल दो स्लैब होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी से जुड़े ये सुधार आम आदमी को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। जीएसटी की नई दरों के लागू हो जाने के बाद आम आदमी के लिए जरूरत की ज्यादातर वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। इन सुधारों का लाभ विशेष रूप से स्वास्थ्य, कृषि क्षेत्र को मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से जो बात कही थी, उसे उन्होंने पूरा कर दिया।
पीएम ने कहा -अपना वादा पूरा किया
जीएसटी के नए स्लैब पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। X पर अपने पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर घोषित अगले चरण के जीएसटी सुधारों को अब मंजूरी मिल गई है। केंद्र सरकार द्वारा तैयार व्यापक जीएसटी दरों के सरलीकरण और प्रक्रिया सुधारों के प्रस्ताव को जीएसटी परिषद ने, जिसमें केंद्र और राज्य शामिल हैं, सामूहिक रूप से स्वीकार किया है। इन सुधारों से आम जनता, किसानों, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं को लाभ मिलेगा। व्यापक बदलाव न केवल नागरिकों के जीवन को आसान बनाएंगे, बल्कि छोटे व्यापारियों और कारोबारियों के लिए कारोबार करना भी सरल करेंगे।
छेना, पनीर, रोटी-पराठा पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में लिये गये निर्णय के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जीएसटी में व्यापक सुधारों के तहत बाल में लगाने वाले तेल, साबुन, साइकिल आम और मध्यम वर्ग की वस्तुओं पर जीएसटी 12 प्रतिशत या 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा, छेना, पनीर, रोटी और पराठा पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। जीवन रक्षक दवाओं पर भी जीएसटी शून्य होगा। सीतारमण ने यह भी कहा कि व्यक्तिगत जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के प्रीमियम पर जीएसटी से छूट मिलेगी।
350 सीसी तक के दोपहिया वाहनों पर 18%जीएसटी
इसके अलावा, छोटी कारों और 350 सीसी तक के दोपहिया वाहनों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। तिपहिया वाहन पर भी अब 18 प्रतिशत कर लगेगा। उन्होंने कहा कि तंबाकू, पान मसाला और सिगरेट पर जीएसटी 40 प्रतिशत की विशेष दर से लगेगा। सीतारमण ने कहा, ‘यह केवल जीएसटी में सुधार नहीं है, बल्कि संरचनात्मक सुधारों और लोगों की जीवन को सुगम बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है।’ तंबाकू उत्पादों और सिगरेट को छोड़कर नई जीएसटी दरें 22 सितंबर से प्रभावी होंगी।
