How To Exchange 2000 Notes: 2,000 रुपये के नोट (Rs 2000 Note) जमा करने या एक्सचेंज करने की समय सीमा समाप्त होने में केवल दो दिन बचे हैं। आज 28 सितंबर को कई राज्यों में बैंकों की छुट्टी है। आज के बाद दो दिन ही 2000 रु बैंक में एक्सचेंज या बैंक जाकर अपने खाते में जमा कराए जा सकते हैं।
बैंक खातों में 2000 रु के नोट सामान्य रूप से जमा किए जा सकते हैं। मगर सवाल यह है कि अगर 30 सितंबर कोई 2000 रु के नोट बदल या एक्सचेंज नहीं कर पाता है तो फिर क्या होगा? क्या ये नोट बेकार हो जाएंगे। इसका जवाब आगे जानिए।
क्या होगा 30 सितंबर के बाद
पहली बात कि 30 सितंबर के बाद भी 2000 रु के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे। मगर तब आप इन नोटों को बैंकों में जमा नहीं कर पाएंगे। न आप इन नोटों को बैंकों में बदल पाएंगे। 30 सितंबर के बाद इन नोटों को केवल आरबीआई में ही बदला जा सकेगा।
कहां करें नोट एक्सचेंज
- 2000 रुपये के नोटों के साथ करीबी बैंक ब्रांच में जाएं
- वहां एक स्लिप भरकर जमा करनी होगी, जिसमें 2000 रुपये के नोटों की एक्सचेंज प्रॉसेस को सुविधाजनक बनाने के लिए जरूरी डिटेल दर्ज करनी होगी
- अन्य मूल्य के नोटों के साथ बदले जाने के लिए 2000 रुपये के नोटों के साथ इस स्लिप को जमा करें
अलग-अलग बैंक में अलग प्रॉसेस
आप बैंक शाखाओं में 2000 रु के नोट एक्सचेंज कर सकते हैं। अलग-अलग बैंकों में नोट बदलने की प्रॉसेस अलग हो सकती है। 2,000 रुपये के नोट बदलने के मामले में आरबीआई गवर्नर ने कहा कि बैंक अपनी-अपनी प्रॉसेस और मानदंडों को फॉलो करेंगे।
