ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर लगेगा 28 फीसदी GST ! कैबिनेट ने दिखाई हरी झंडी

GST On Online Gaming: यूनियन कैबिनेट ने केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम में संशोधन करने को हरी झंडी दे दी है। इससे घुड़दौड़, ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 28% जीएसटी की दर लागू हो जाएगी।

GST On Online Gaming

ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28% जीएसटी

मुख्य बातें
  • 28 फीसदी जीएसटी को कैबिनेट की मंजूरी
  • ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ के लिए होगी 28 फीसदी रेट
  • गेमिंग इंडस्ट्री कर रही विरोध

GST On Online Gaming: यूनियन कैबिनेट ने केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम (Central Goods and Services Tax Act) में संशोधन करने को हरी झंडी दे दी है, जिससे घुड़दौड़, ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 28% जीएसटी (GST) की दर लागू हो जाएगी। हालाँकि राज्यों को अपने अपने हिसाब से जीएसटी कानून में अलग से संशोधन करना होगा। अगर संसद में समय से इस मामले से जुड़ी प्रॉसेस कंप्लीट हो जाती है तो माना जा रहा है कि नया टैक्स सिस्टम 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा।

ये भी पढ़ें - तहलका मचा रहा Srivari Spices का IPO, 100 गुना से ज्यादा हुआ सब्सक्राइब, GMP में शानदार उछाल

अगर बिल पास न हुआ तो क्या करेगी सरकार

कैबिनेट ने ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28% जीएसटी लागू करने का रास्ता साफ करने के लिए सीजीएसटी (CGST) में संशोधन करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दे दी।

यदि संसद में कानून पर विचार नहीं किया जाता है तो सरकार के पास अध्यादेश लाने का विकल्प भी मौजूद है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पर चल रही चर्चा के चलते बिल को संसद के दोनों सदनों में पास कराने के लिए सरकार के पास लिमिटेड विंडो है।

जीएसटी काउंसिल पास कर चुकी प्रस्ताव

जीएसटी काउंसिल ने 11 जुलाई को कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग और घुड़दौड़ में लगाए गए पैसों की फेस वैल्यू पर 28% टैक्स लगाने का फैसला किया। नये नियमों में ऑफशोर गेमिंग (विदेशी) कंपनियों के लिए भारत में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। वहीं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत वेबसाइटों या ऐप्स को ब्लॉक करने समेत किसी भी उल्लंघन के लिए दंडात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव है।

नौकरियों पर खतरा

गेमिंग इंडस्ट्री ने 28 फीसदी जीएसटी का विरोध करते हुए कहा है कि इससे निवेश खतरे में पड़ जाएगा और नौकरियों का नुकसान होगा। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद को बताया कि इस कदम से अधिक जीएसटी कलेक्शन होगा।

देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | बिजनेस (business News) की खबरों के लिए जुड़े रहे Timesnowhindi.com से | आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए Subscribe करें टाइम्स नाउ नवभारत YouTube चैनल

काशिद हुसैन author

काशिद हुसैन अप्रैल 2023 से Timesnowhindi.Com (टाइम्स नाउ नवभारत) के साथ काम कर रहे हैं। यहां पर वे सीनियर कॉरेस्पोंडेंट हैं। टाइम्स नाउ नवभारत की ब...और देखें

End of Article

© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited