आपके पास भी हैं 1 रुपये और 50 पैसे के ये सिक्के? जल्दी पढ़ लें ये खबर

Old Coins: नई दिल्ली में ICICI बैंक की एक ब्रांच की ओर से 1 रुपये और 50 पैसे के पुराने सिक्कों पर एक नोटिस जारी किया गया। आपको इस नोटिस को अच्छे से चेक कर लेना चाहिए।

coin

Old Coins: आपके पास भी हैं 1 रुपये और 50 पैसे के ये सिक्के? जल्दी पढ़ लें ये खबर

नई दिल्ली। अगर आपके पास भी 1 रुपये और 50 पैसे के पुराने सिक्के (Old Coin) हैं, तो यह खबर आपके काम की है। 1 रुपये और 50 पैसे के पुराने सिक्कों पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। ये सिक्के अब चलन से बाहर हो रहे हैं। आरबीआई के नवीनतम दिशानिर्देश के अनुसार, 1 रुपये और 50 पैसे मूल्यवर्ग के पुराने सिक्कों की कुछ कैटेगरी चलन से बाहर हो जाएंगी। ऐसे में आपको यह चेक कर लेना चाहिए कि क्या आपके पास भी कप्रोनिकल (तांबा-निकल) वाले 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्के हैं।

आईसीआईसीआई बैंक की एक ब्रांच की ओर से लगाए गए एक नोटिस के अनुसार, कुछ सिक्कों को फिर से जारी करने की अनुमति नहीं है, जिसका अर्थ है कि एक बार बैंक में जमा करने के बाद, उन्हें बैंक की ओर से फिर से जारी नहीं किया जाएगा। ये सिक्के भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा संबंधित बैंकों से वापस ले लिए जाएंगे।

तो क्या अवैध हो जाएंगे ये सिक्के?

इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसे सिक्के वैध मुद्रा नहीं होंगे। ये सिक्के वैध मुद्रा हैं, लेकिन इन्हें चलन से बाहर किया जा रहा है क्योंकि ये पुराने सिक्के हैं और 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में आम उपयोग में थे। एक नोटिस के अनुसार, आरबीआई के निर्देशों के तहत निम्नलिखित सिक्के फिर से जारी नहीं किए जाएंगे -

  • 1 रुपये के कप्रोनिकल सिक्के
  • 50 पैसे के कप्रोनिकल सिक्के
  • 25 पैसे के कप्रोनिकल सिक्के
  • 10 पैसे के स्टेनलेस स्टील के सिक्के
  • 10 पैसे के एल्युमिनियम कांस्य के सिक्के
  • 20 पैसे के एल्युमिनियम के सिक्के
  • 10 पैसे के एल्युमिनियम के सिक्के
  • 5 पैसे के एल्युमिनियम के सिक्के

कैसे दिखते हैं 1 रुपये और 50 पैसे के कप्रोनिकल सिक्के? क्या ये सिक्के अभी भी कानूनी मुद्रा हैं?

इन सिक्कों को प्रचलन से तो बाहर किया जा रहा है, फिर भी उनका उपयोग लेन-देन के लिए किया जा सकता है, अर्थात, उन्हें अभी भी कानूनी मुद्रा माना जाएगा। एक बार जब आप इन सिक्कों को बैंक में जमा कर देते हैं, तो उन्हें लेनदेन के लिए दोबारा जारी नहीं किया जाएगा। लेनदेन के लिए आपको नए डिजाइन के सिक्के मिलेंगे।

नोटिस से यह स्पष्ट होता है कि 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के विभिन्न आकार, थीम और डिजाइन के सिक्के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए हैं, वे लीगल टेंडर हैं। 2004 के एक सर्कुलर में, आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया था कि कप्रो-निकल और एल्युमिनियम से बने 1 रुपये तक के मूल्य के पुराने सिक्कों को वापस ले लिया जाएगा और पिघालने के लिए मिंट्स को भेज दिया जाएगा।

देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | बिजनेस (business News) की खबरों के लिए जुड़े रहे Timesnowhindi.com से | आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए Subscribe करें टाइम्स नाउ नवभारत YouTube चैनल

डिंपल अलावाधी author

बिजनेस डेस्क पर कार्यरत डिंपल अलावाधी की कारोबार के विषयों पर अच्छी पकड़ है। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव रखने वाली डिंपल की व्यापार में खा...और देखें

End of Article

© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited