अगर आप इस फेस्टिव सीजन में शॉपिंग या खर्चों को पूरा करने के लिए EPFO खाते से पैसा निकालने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। अब तक PF को एक तरह के इमरजेंसी फंड की तरह इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें क्लेम करने के बाद रकम सिर्फ 3 दिनों में खाते में आ जाती थी। लेकिन अब नियम बदल गया है EPFO ने साफ कर दिया है कि पूरा PF बैलेंस सिर्फ एक खास शर्त पूरी होने पर ही निकाला जा सकेगा। इसलिए पैसा निकालने से पहले इस नए नियम को जानना बेहद जरूरी है।
बड़ा बदलाव हुआ
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब हर कर्मचारी को अपने PF खाते से पूरा पैसा निकालने की इजाजत तभी मिलेगी, जब वह एक खास शर्त को पूरा करेगा।
एक शर्त पर निकलेगा 100 परसेंट पैसा
EPFO के नए नियम के मुताबिक, कर्मचारी केवल रिटायरमेंट की स्थिति में ही अपने PF अकाउंट का 100% बैलेंस निकाल पाएगा। अगर कोई व्यक्ति नौकरी छोड़ देता है या लंबे समय तक बेरोजगार रहता है, तो उसे तुरंत पूरा पैसा निकालने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे मामलों में, PF बैलेंस का केवल 75% हिस्सा ही निकाला जा सकेगा, जबकि बाकी 25% राशि खाते में बनी रहेगी, ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके।
क्यों लाया गया ये नियम
इस नियम का मकसद कर्मचारियों की भविष्य की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। कई बार देखा गया है कि नौकरी बदलते समय लोग PF का पूरा पैसा निकाल लेते हैं, जिससे उनकी रिटायरमेंट सेविंग खत्म हो जाती है। अब EPFO इस गलती को रोकना चाहता है ताकि कर्मचारियों के पास बुढ़ापे के लिए एक मजबूत फंड बना रहे।
अगर आप भी अपने PF का क्लेम करना चाहते हैं, तो EPFO की वेबसाइट या UMANG App के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस अब ऑटोमैटिक और पेपरलेस हो गया है, जिससे पैसे का ट्रांसफर सीधे आपके बैंक अकाउंट में होता है।
