नोएडा में वेतन बढ़ोतरी को हो रहे प्रदर्शन के बीच हरियाणा सरकार ने मजदूरों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। नया वेतनमान 1 अप्रैल, 2026 से लागू माना जाएगा। हरियाणा सरकार की एक अधिसूचना के अनुसार, यह संशोधन 'मजदूरी संहिता, 2019' के प्रावधानों के तहत किया गया है। नोटिफिकेशन में आगे कहा गया है कि न्यूनतम मज़दूरी के रेट, न्यूनतम मजदूरी के बेसिक रेट हैं, जिन्हें एम्प्लॉयर द्वारा अलाउंस के रूप में अलग-अलग हिस्सों में बांटने की इजाजत नहीं है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर में होने वाली बढ़ोतरी या कमी का 100% न्यूट्रलाइजेशन प्रो-राटा आधार पर किया जाएगा। मज़दूरी में यह एडजस्टमेंट 'कोड ऑन वेजेस रूल्स, 2026' में बताए गए तरीके से किया जाएगा।"