नोएडा में वेतन बढ़ोतरी को हो रहे प्रदर्शन के बीच हरियाणा सरकार ने मजदूरों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। नया वेतनमान 1 अप्रैल, 2026 से लागू माना जाएगा। हरियाणा सरकार की एक अधिसूचना के अनुसार, यह संशोधन 'मजदूरी संहिता, 2019' के प्रावधानों के तहत किया गया है। नोटिफिकेशन में आगे कहा गया है कि न्यूनतम मज़दूरी के रेट, न्यूनतम मजदूरी के बेसिक रेट हैं, जिन्हें एम्प्लॉयर द्वारा अलाउंस के रूप में अलग-अलग हिस्सों में बांटने की इजाजत नहीं है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर में होने वाली बढ़ोतरी या कमी का 100% न्यूट्रलाइजेशन प्रो-राटा आधार पर किया जाएगा। मज़दूरी में यह एडजस्टमेंट 'कोड ऑन वेजेस रूल्स, 2026' में बताए गए तरीके से किया जाएगा।"
हरियाणा में न्यूनतम वेतन
अधिसूचना के अनुसार, न्यूनतम वेतन कौशल स्तरों के आधार पर तय किया गया है। नई मासिक और दैनिक वेतन दरें इस प्रकार हैं: संशोधित वेतन संरचना के तहत, हरियाणा में अकुशल श्रमिकों को न्यूनतम 15,220.71 रुपये प्रति माह का वेतन मिलेगा। अर्ध-कुशल श्रमिकों के लिए, न्यूनतम वेतन 16,780.74 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया है। कुशल श्रमिकों को कम से कम 18,500.81 रुपये प्रति माह मिलेंगे।
| श्रेणी (Worker Category) | मासिक न्यूनतम वेतन (₹) | दैनिक न्यूनतम वेतन (₹) |
|---|
| अकुशल (Unskilled) | 15,220.71 | 585.41 |
| अर्ध-कुशल (Semi-skilled) | 16,780.74 | 645.41 |
| कुशल (Skilled) | 18,500.81 | 711.56 |
| अति-कुशल (Highly Skilled) | 19,425.85 | 747.14 |
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) पढ़ें हिंदी में और देखें छोटी बड़ी सभी न्यूज़ Times Now Navbharat Live TV पर। बिज़नेस (Business News) अपडेट और आज का सोने का भाव (Gold Rate Today), आज की चांदी का रेट (Silver Rate Today) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से।
