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FDA का बड़ा एक्शन, Cipla कंपनी की पुणे यूनिट का ड्रग लाइसेंस कैंसल; बिना मंजूरी वाले प्रमोशनल टेक्स्ट पर एक्शन

फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने पुणे के वाडकी में सिप्ला फार्मा एंड लाइफ साइंसेज लिमिटेड के दवा बिक्री लाइसेंस 27 अगस्त, 2026 से रद्द कर दिए हैं।

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Cipla कंपनी की पुणे यूनिट का ड्रग लाइसेंस कैंसल (फाइल फोटो)

फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने पुणे के वाडकी में सिप्ला फार्मा एंड लाइफ साइंसेज लिमिटेड के दवा बिक्री लाइसेंस 27 अगस्त, 2026 से रद्द कर दिए हैं। FDA की जांच में दवा रखने की जगह (स्टोरेज) में कमियां, स्टॉक रिकॉर्ड में गड़बड़ी और दवा वापस मंगाने (रिकॉल) के निर्देशों का पालन न करने जैसी समस्याएं सामने आईं। कंपनी इन उल्लंघनों को ठीक से ठीक नहीं कर पाई, जिसके कारण उसके लाइसेंस रद्द कर दिए गए।

फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने पुणे के वाडकी में सिप्ला फार्मा एंड लाइफ साइंसेज लिमिटेड के दवा बिक्री लाइसेंस 27 अगस्त, 2026 से रद्द कर दिए हैं।

यह मामला 'रिएक्टिन प्लस टैबलेट्स' (Reactin Plus Tablets) से जुड़ा है, जो शेड्यूल H की प्रिस्क्रिप्शन वाली दवा है। FDA को पैकेजिंग पर 'Analgesic and Antipyretic' (दर्द और बुखार कम करने वाली दवा) शब्द लिखे मिले, जिसे उसने बिना मंजूरी वाली विज्ञापनबाजी और संबंधित दवा कानूनों का उल्लंघन माना।पुणे में सिप्ला के मुख्य गोदाम में की गई कार्रवाई के दौरान, FDA ने लगभग 11.19 लाख रुपये का स्टॉक जब्त किया।

'विज्ञापन लोगों को डॉक्टर की सलाह के बिना दवा लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है'

विभाग के अनुसार, प्रिस्क्रिप्शन वाली दवा पर इस तरह का विज्ञापन लोगों को डॉक्टर की सलाह के बिना दवा लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। FDA ने कंपनी को बाजार से गलत लेबल वाली (मिसब्रांडेड) रिएक्टिन प्लस टैबलेट्स वापस मंगाने का निर्देश भी दिया था, लेकिन पाया कि ज़रूरी निर्देशों का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया।

दवा बिक्री लाइसेंस 27 अगस्त, 2026 से रद्द कर दिए

जांच में दवा रखने की जगह से जुड़ी समस्याएं, फिजिकल और कंप्यूटराइज्ड स्टॉक रिकॉर्ड में अंतर और दवा वापस मंगाने के निर्देशों का पालन न करने जैसी बातें भी सामने आईं।FDA को ज़मीन पर सीधे रखी हुई दवाएं, पैलेट/रैक की अपर्याप्त व्यवस्था और एक्सपायर हो चुकी दवाओं को संभालने के रिकॉर्ड और प्रक्रियाओं में कमियां भी मिलीं। कंपनी के स्पष्टीकरण और जांच के नतीजों की समीक्षा करने के बाद, महाराष्ट्र FDA ने सिप्ला फार्मा एंड लाइफ साइंसेज लिमिटेड के दवा बिक्री लाइसेंस 27 अगस्त, 2026 से रद्द कर दिए।

Ravi Vaish
रवि वैश्यauthor

रवि वैश्य टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के न्यूज डेस्क पर कार्यरत एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 20 वर्षों का व्यापक अनुभव हासिल है। खबरों की बारीकियों को समझने और तेजी से प्रस्तुत करने में उनकी विशेष दक्षता है। टीवी पत्रकारिता में रिपोर्टिंग और डेस्क—दोनों क्षेत्रों में अनुभव होने के कारण वे समाचारों को बहुआयामी दृष्टिकोण से देखते हैं। देश–दुनिया की ताजातरीन अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज, एक्सप्लेनर और विशेष स्टोरीज तैयार करने में वे सिद्धहस्त हैं। उनकी प्राथमिकता हमेशा यही रही है कि हर खबर तेज, सटीक और जानकारीपूर्ण रूप में पाठकों तक पहुंचे। रवि वैश्य अब तक 22,000 से अधिक खबरें लिख चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स, इंटरव्यू, ग्राउंड रिपोर्ट्स, विश्लेषण और एक्सप्लेनर शामिल हैं।

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