ITR Filing 2025: वित्तीय वर्ष 2024-25 ( एसेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है। क्या सीनियर सिटीजन्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है? यह सब उम्र, आय और आय के स्रोत पर निर्भर करता है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194P के तहत, 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के सीनियर सिटिजन्स को कुछ शर्तों के तहत ITR फाइल करने से छूट दी गई है।
ITR Filing 2025: ITR से छूट के लिए जरूरी शर्तें
- वरिष्ठ नागरिक की आयु 75 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- वह व्यक्ति पिछले वर्ष का निवासी (Resident) होना चाहिए।
- उसकी आय केवल पेंशन और ब्याज (Interest) से होनी चाहिए, और ब्याज भी उसी बैंक से मिलना चाहिए जहां पेंशन आ रही है।
- सीनियर सिटीजन्स को उस निर्दिष्ट बैंक में एक घोषणा पत्र (Declaration) देना होगा।
- वह बैंक, सरकार द्वारा अधिसूचित ‘निर्दिष्ट बैंक (Specified Bank)’ होना चाहिए।
- यह बैंक सेक्शन VI-A की कटौतियों और धारा 87A की छूट को ध्यान में रखते हुए TDS (टैक्स डिडक्शन) काटेगा।
अगर उपरोक्त सभी शर्तें पूरी होती हैं और बैंक टैक्स काट लेता है, तो ऐसे सीनियर सिटीजन्स को ITR फाइल करने की जरुरत नहीं होगी।
ध्यान दें: इनकम टैक्स के सेक्शन 194P 1 अप्रैल 2021 से प्रभाव में आई थी।
कौन कहलाता है सीनियर सिटीजन्स?
जिस व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 80 वर्ष से कम है, वह वरिष्ठ नागरिक कहलाता है।
कौन कहलाता है अति वरिष्ठ नागरिक (Super Senior Citizen) ?
जिस व्यक्ति की उम्र 80 वर्ष या उससे अधिक है, वह अति वरिष्ठ नागरिक (Super Senior Citizen) माना जाता है।
क्या सरकार 15 सितंबर 2025 की ITR फाइलिंग डेडलाइन बढ़ाएगी?
अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि 15 सितंबर की डेडलाइन आगे बढ़ाई जाएगी या नहीं। इनकम टैक्स विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में Twitter) के माध्यम से लोगों से अपील की है कि आखिरी समय का इंतजार न करें और जल्द से जल्द अपना रिटर्न फाइल करें। सामान्यतः आईटीआर की आखिरी तारीख 31 जुलाई होती है, लेकिन इस वर्ष इसे 15 सितंबर 2025 तक बढ़ाया गया है।
