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इस सरकारी स्कीम में ₹210 प्रति महीने करें निवेश और पाएं ₹5,000 मंथली पेंशन, समझें पूरा कैलकुलेशन

इनकम टैक्स भुगतान करने वाले लोगों के लिए अटल पेंशन स्कीम नहीं है। इसका मतलब है कि अगर आप आयकर देते हैं, तो आप इस योजना में खाता नहीं खोल सकते हैं।

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पेंशन

अगर आप रिटायरमेंट के बाद अपने लिए पेंशन की व्यवस्था करना चाहते हैं, तो अटल पेंशन योजना (APY) आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इस योजना के जरिए आप अपने बुढ़ापे के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। आपको बता दें कि अटल पेंशन योजना के तहत, 60 साल की उम्र होने पर आपको ₹1000 से ₹5000 तक मंथली पेंशन मिलती है। इस सरकारी स्कीम में 18 से 40 साल की उम्र का कोई भी व्यक्ति इस योजना में निवेश कर सकता है। अगर कोई इस स्कीम के तहत पेंशन प्राप्त कर चाहता है तो उसे कम से कम 20 साल तक निवेश करना होगा।

निवेश के आधार पर तय होगी पेंशन की राशि

इस स्कीम में मिलने वाली पेंशन की राशि, निवेश के आधार पर तय की जाती है। अगर किसी व्यक्ति ने इस स्कीम को पेंशन के लिए चुना तो वह जितनी राशि प्रति महीने इस स्कीम में निवेश करेगा, उसी आधर पर उसे पेंशन प्राप्त होगा। बताते चलें कि ₹1,000 से ₹5,000 की मासिक पेंशन पाने के लिए, सब्सक्राइबर को ₹42 से ₹210 रुपये प्रति माह के बीच भुगतान करना होगा। यह 18 साल की उम्र में योजना लेने पर लागू होगा। इसी तरह, अगर कोई सब्सक्राइबर 40 साल की उम्र में योजना लेता है, तो उसे ₹291 से ₹1,454 प्रति माह के बीच योगदान करना होगा। सब्सक्राइबर जितना ज़्यादा योगदान देगा, सेवानिवृत्ति के बाद उसे उतनी ही ज़्यादा पेंशन मिलेगी।

अटल पेंशन योजना (APY) के तहत मासिक निवेश व पेंशन

उम्र मासिक जमा (₹) मिलने वाली मासिक पेंशन की राशि (₹)

18 वर्ष 42 1,000

84 2,000

126 3,000

168 4,000

210 5,000

40 वर्ष 291 1,000

582 2,000

873 3,000

1,164 4,000

1,454 5,000

निवेशक मासिक, त्रैमासिक या अर्ध-वार्षिक निवेश करने की सुविधा

अपनी सुविधानुसार के अनुसार, इस योजना में निवेशक मासिक, त्रैमासिक या अर्ध-वार्षिक यानी 6 महीने की अवधि में निवेश कर सकते हैं। अंशदान स्वतः डेबिट हो जाएगा, अर्थात निश्चित राशि आपके खाते से स्वतः कट जाएगी और आपके पेंशन खाते में जमा हो जाएगी। ग्राहक की मृत्यु के बाद जीवनसाथी को पेंशन मिलेगी। ग्राहक की मृत्यु के बाद, उनके जीवनसाथी को समान पेंशन भुगतान प्राप्त होगा और ग्राहक और जीवनसाथी दोनों की मृत्यु होने पर, 60 वर्ष की आयु तक संचित पेंशन राशि नामांकित व्यक्ति को वापस कर दी जाएगी। अगर निवेश करने वाले व्यक्ति की मृत्यु 60 वर्ष से पहले हो जाती है तो उस स्थिति में, उनके जीवनसाथी APY खाते में योगदान जारी रख सकते हैं।

Alok Kumr
आलोक कुमार author

आलोक कुमार टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में एसोसिएट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और प्रिंट मीडिया में 17 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव रखने वाले आलोक ने अपने पत्रकारिता करियर में कई प्रमुख कॉर्पोरेट इवेंट्स और चर्चित स्टोरीज कवर की हैं। वह बिजनेस, बैंकिंग, शेयर मार्केट और पर्सनल फाइनेंस पर गहरी समझ रखते हैं और जटिल वित्तीय जानकारियों को सरल, स्पष्ट और पाठक-केंद्रित तरीके से प्रस्तुत करने में माहिर हैं। अब तक आलोक ने लगभग 18,000 स्टोरीज लिखी हैं। उनकी लेखन शैली भरोसेमंद, विश्लेषणात्मक और व्यावहारिक जानकारी देने वाली होती है।

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