आज के समय में अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए लाइफ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी लेना एक आम बात है। लोग सालों तक मेहनत की कमाई से बीमा का प्रीमियम भरते हैं, ताकि जरूरत के समय वह पैसा काम आ सके। लेकिन कई बार जानकारी के अभाव में, पॉलिसीधारक की मृत्यु हो जाने पर या फिर मैच्योरिटी की सही तारीख याद न रहने के कारण लोग अपने बीमा का पैसा क्लेम करना भूल जाते हैं। बीमा कंपनियों के पास ऐसा अरबों रुपया पड़ा हुआ है, जिसका कोई दावेदार ही नहीं है। इसे 'अनक्लेम्ड इंश्योरेंस मनी' यानी लावारिस बीमा राशि कहा जाता है। अगर आपका या आपके किसी बुजुर्ग का भी ऐसा कोई पैसा फंसा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसे आप घर बैठे आसानी से वापस पा सकते हैं।
बीमा नियामक संस्था IRDAI (इरडाई) के कड़े नियमों के अनुसार, अब हर बीमा कंपनी के लिए यह जरूरी कर दिया गया है कि वे अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक ऐसा टूल या लिंक दें, जिससे कोई भी आम इंसान अपने अनक्लेम्ड अमाउंट का पता लगा सके। चाहे वह भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) हो या कोई प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी, सभी के पास यह सुविधा मौजूद है। अगर आपको संदेह है कि आपके परिवार का कोई पुराना पैसा बीमा कंपनी के पास छूटा हुआ है, तो आपको बस उस संबंधित कंपनी की वेबसाइट पर जाना होगा और वहां 'Unclaimed Amount' वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा।
पैसे का पता लगाने और क्लेम करने का क्या है तरीका?
लावारिस पड़े पैसे को ढूंढने की प्रक्रिया बेहद आसान है। जब आप इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पर जाते हैं, तो आपको पॉलिसीधारक का नाम, उनकी जन्मतिथि, पैन कार्ड नंबर या फिर पुरानी पॉलिसी का नंबर दर्ज करना होता है। इनमें से कुछ बुनियादी जानकारियां भरते ही स्क्रीन पर साफ हो जाता है कि उस नाम पर कोई पैसा बकाया है या नहीं। यदि स्क्रीन पर कोई अनक्लेम्ड राशि दिखाई देती है, तो उसे निकालने या क्लेम करने की प्रक्रिया शुरू होती है। इसके लिए आपको ऑनलाइन या अपनी नजदीकी बीमा शाखा में जाकर एक 'क्लेम फॉर्म' भरना होगा।
इस पैसे को वापस पाने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों (Documents) की आवश्यकता होती है, जिन्हें आपको बहुत ध्यान से संभालकर रखना चाहिए। क्लेम करते समय आपको ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड (यदि उपलब्ध हो), पॉलिसीधारक का पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड), बैंक पासबुक या कैंसिल्ड चेक की कॉपी जमा करनी होती है ताकि पैसा सीधे आपके खाते में आ सके। अगर पॉलिसीधारक की मृत्यु हो चुकी है और उनके नॉमिनी (उत्तराधिकारी) इस पैसे को क्लेम कर रहे हैं, तो उन्हें पॉलिसीधारक का मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) और अपना रिलेशनशिप प्रूफ भी जमा करना होगा।
फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का कहना है कि अनक्लेम्ड पैसे को क्लेम करने की प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता और सही दस्तावेजों का होना बेहद जरूरी है। कई बार लोग एजेंटों के चक्कर में पड़कर धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं, इसलिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट या सीधे कंपनी के दफ्तर जाकर ही संपर्क करें। इसके साथ ही, अपने मौजूदा लाइफ इंश्योरेंस या किसी भी निवेश में हमेशा अपने नॉमिनी की जानकारी को अपडेट रखें, ताकि भविष्य में आपके परिवार को अपनी ही गाढ़ी कमाई का पैसा पाने के लिए दर-दर की ठोकरें न खानी पड़ें। थोड़ी सी जागरूकता आपको और आपके परिवार को वित्तीय रूप से सुरक्षित रख सकती है।
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