बिजनेस

भारत ने पेट्रोल पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाया, डीजल और ATF एक्सपोर्ट पर घटाई लेवी, 1 जुलाई से नई दरें लागू

सरकार ने 1 जुलाई से शुरू होने वाले पखवाड़े के लिए पेट्रोल एक्सपोर्ट पर विंडफॉल गेन टैक्स बढ़ा दिया, जबकि डीज़ल और ATF पर लेवी कम कर दी।

Image

डीज़ल और ATF एक्सपोर्ट पर घटाई लेवी (प्रतीकात्मक फोटो)

ग्लोबल ऑयल की कीमतें कम होने के कारण भारत ने मंगलवार को डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के एक्सपोर्ट पर विंडफॉल टैक्स कम कर दिया, जबकि पेट्रोल एक्सपोर्ट पर ड्यूटी बढ़ा दी। डीज़ल एक्सपोर्ट पर ड्यूटी 14 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 8.5 रुपये कर दी गई है, जबकि एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर ड्यूटी 12.5 रुपये से घटाकर 7.5 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। घरेलू सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए पेट्रोल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 1.5 रुपये से बढ़ाकर 4 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है।

वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि ड्यूटी में बढ़ोतरी 1 जुलाई से लागू होगी। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे कुछ पड़ोसी देशों के लिए पहले से मौजूद छूट के अलावा, मॉरीशस और मालदीव को भी इन एक्सपोर्ट ड्यूटी से छूट दी गई है।

खास बात यह है कि मंत्रालय ने कहा कि घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीज़ल पर मौजूदा एक्साइज ड्यूटी दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे स्थानीय रिटेल कीमतें प्रभावित नहीं होंगी। यह कदम केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीज़ल की बिक्री पर लगी पाबंदियां हटाने के एक दिन बाद उठाया गया है। सरकार ने सोमवार को एक आदेश में कहा कि US-ईरान युद्ध के कारण ग्लोबल सप्लाई चेन में रुकावट के बीच इस महीने पेट्रोल और डीज़ल की बिक्री पर लगाई गई पाबंदियां 1 जुलाई को हटा ली जाएंगी।

रोजाना डीजल खरीद की सीमा तय कर दी थी

इस महीने की शुरुआत में, सरकार ने कमर्शियल फ्यूल खरीदारों को रिटेल स्टेशनों से पेट्रोल और डीज़ल खरीदने से रोक दिया था और स्थानीय स्तर पर कमी को रोकने के लिए रोज़ाना डीजल खरीद की सीमा तय कर दी थी।

29 जून के आदेश में कहा गया, 'मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) और हाई-स्पीड डीज़ल की सप्लाई बनाए रखने... और उचित कीमतों पर उनके समान वितरण और उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए जनहित में ये अस्थायी उपाय जरूरी और उचित माने गए थे।'

'जनहित में 12 जून के आदेश को जारी रखना अब जरूरी नहीं'

देश में पेट्रोलियम उत्पादों की मौजूदा सप्लाई की स्थिति की समीक्षा के बाद, मंत्रालय ने कहा कि वह इस बात से 'संतुष्ट' है कि जनहित में 12 जून के आदेश को जारी रखना अब ज़रूरी नहीं है। इसमें कहा गया है, 'इसलिए, 'मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीज़ल (रिटेल आउटलेट के ज़रिए सप्लाई का अस्थायी नियमन) ऑर्डर, 2026' के क्लॉज़ 3 से मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, केंद्र सरकार 12 जून, 2026 के अपने उसी नंबर वाले ऑर्डर को 1 जुलाई, 2026 से वापस लेती है।' यह कदम खाड़ी क्षेत्र में तनाव कम होने के बाद वहां के उत्पादकों से कच्चे तेल और ईंधन की सप्लाई में सुधार के बाद उठाया गया है, जिससे होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से ऊर्जा की शिपमेंट फिर से शुरू हो सकी है।

Ravi Vaish
रवि वैश्यauthor

रवि वैश्य टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के न्यूज डेस्क पर कार्यरत एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 20 वर्षों का व्यापक अनुभव हासिल है। खबरों की बारीकियों को समझने और तेजी से प्रस्तुत करने में उनकी विशेष दक्षता है। टीवी पत्रकारिता में रिपोर्टिंग और डेस्क—दोनों क्षेत्रों में अनुभव होने के कारण वे समाचारों को बहुआयामी दृष्टिकोण से देखते हैं। देश–दुनिया की ताजातरीन अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज, एक्सप्लेनर और विशेष स्टोरीज तैयार करने में वे सिद्धहस्त हैं। उनकी प्राथमिकता हमेशा यही रही है कि हर खबर तेज, सटीक और जानकारीपूर्ण रूप में पाठकों तक पहुंचे। रवि वैश्य अब तक 22,000 से अधिक खबरें लिख चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स, इंटरव्यू, ग्राउंड रिपोर्ट्स, विश्लेषण और एक्सप्लेनर शामिल हैं।

और पढ़ें
End of Article