New Income Tax Bill 2025: नए इनकम टैक्स बिल की खास बातें, जानें क्या-क्या बदल सकता है?
New Income Tax Bill 2025: आयकर अधिनियम 1961 का स्थान लेने वाला आयकर विधेयक, 2025 गुरुवार (13 फरवरी) को संसद में पेश किया जाएगा। जानिए इस नए इनकम टैक्स बिल में क्या-क्या है।

नए इनकम टैक्स बिल में नया क्या है (तस्वीर-Canva)
New Income Tax Bill 2025: आयकर प्रावधानों को सरल ढंग से पेश करने के लिए बनाए गए आयकर बिल (Income Tax Bill) 2025 को गुरुवार को संसद में पेश किए जाने की संभावना है। इस बिल में 'आकलन वर्ष' जैसी जटिल शब्दावली की जगह 'टैक्स वर्ष' की संकल्पना रखी गई है। नए बिल में 536 धाराएं, 23 अध्याय और 16 अनुसूचियां हैं। यह सिर्फ 622 पृष्ठों पर अंकित है। इसमें कोई नया टैक्स लगाने की बात नहीं की गई है। यह बिल मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 की भाषा को सरल बनाता है।
New Income Tax Bill 2025: नए इनकम टैक्स बिल की खास बातें
- आयकर विधेयक, 2025 में सरल भाषा का उपयोग किया गया है, अनावश्यक प्रावधानों को हटाया गया है, छोटे वाक्यों का उपयोग किया गया है।
- विधेयक में कोई नया कर नहीं है। इसमें सिर्फ आयकर अधिनियम, 1961 में प्रदत्त कर-देयता प्रावधानों को एक साथ रखा गया है।
- इसमें मात्र 622 पृष्ठों में 536 धाराएं, 23 अध्याय और 16 अनुसूचियां हैं। जबकि 1961 के अधिनियम में 298 धाराएं, 23 अध्याय और 14 अनुसूचियां थीं।
- नया कानून एक अप्रैल, 2026 से लागू होगा; अधिनियम अधिसूचित होने के बाद नियम लागू किए जाएंगे।
- इसमें व्यक्तियों, हिन्दू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) और अन्य के लिए पुरानी कर व्यवस्था और नई कर व्यवस्था दोनों शामिल हैं।
- नए विधेयक में ‘कर वर्ष’ का उपयोग किया है। इसमें ‘पूर्व वर्ष’ और ‘आकलन वर्ष’ जैसे जटिल शब्दों को हटाया गया है।
- ‘स्पष्टीकरण या शर्त’ का उल्लेख नहीं किया गया है, इसके बजाय तालिकाओं और सूत्रों का उपयोग किया गया है।
- विधेयक में करदाता चार्टर शामिल किया गया है, जो करदाताओं के अधिकारों और दायित्वों को बताएगा।
- विधेयक में बाजार से जुड़े डिबेंचर के मामले में पूंजीगत लाभ की गणना के लिए विशेष प्रावधान किया गया है।
- नियमों को सरल बनाने के मकसद से कुल आय का हिस्सा न बनने वाली आय को अनुसूचियों में स्थानांतरित किया गया है।
- वेतन से कटौतियां जैसे मानक कटौती, ग्रेच्युटी, अवकाश न लेने के बाद नकद भुगतान आदि को अलग-अलग अनुभागों/नियमों में रखे जाने के बजाय एक ही स्थान पर सारणीबद्ध किया गया है।
नए इनकम टैक्स कानून के प्रावधानों पर नांगिया एंडरसन एलएलपी में टैक्स साझेदार संदीप झुनझुनवाला ने कहा कि नए बिल में टीडीएस संबंधित सभी धाराओं को सरल तालिकाओं के साथ एक ही सेग्मेंट में एक साथ रखा गया है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह होगा कि इस बिल की अधिसूचना के बाद, रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए फॉर्म में बहुत सारे बदलाव करने होंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में घोषणा की थी कि नया टैक्स बिल संसद के चालू सत्र में पेश किया जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट 1961 की समीक्षा और अधिनियम को संक्षिप्त, स्पष्ट और समझने में आसान बनाने के लिए सीबीडीटी ने एक आंतरिक समिति का गठन किया था।
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