ITR Filing Last Date: अगर आपने अब तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है तो जल्दी करें। वित्तीय वर्ष 2023-24 (एसेसमेंट ईयर या एवाई 2024-25) के लिए आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट बुधवार 31 जुलाई है और टैक्सपेयर्स को देर से आईटीआर फाइल करने पर जुर्माना देना होगा। जुर्माने से बचने के लिए बुधवार तक आईटीआर फाइल कर लें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ दिन पहले कहा था कि 26 जुलाई तक 5 करोड़ से अधिक आईटीआर फाइल की जा चुकी हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक संख्या है।
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टैक्स पोर्टल पर आने लगीं दिक्कतें
वहीं कई टैक्सपेयर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने टैक्स फाइलिंग पोर्टल में दिक्कतें आने की बात कही है। ओटीपी जनरेट करने में गड़बड़ी से लेकर डिडक्शन क्लेम करने तक में दिक्कतें आ रही हैं। टैक्सपेयर्स ने इनकी शिकायत की है।
डेडलाइन आगे बढ़ेगी या नहीं
टैक्स डिपार्टमेंट की ताजा अपडेट के अनुसार फिलहाल संभावना नहीं है कि आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन आगे बढ़ाई जाएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि हम उन सभी लोगों से आग्रह करते हैं जिन्होंने AY 2024-25 के लिए ITR दाखिल नहीं किया है, वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना ITR दाखिल करें।
इससे अनुमान लगता है कि टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी तक डेडलाइन नहीं बढ़ाने का फैसला किया है और केवल एक दिन बचा होने पर टैक्सपेयर्स से जुर्माने से बचने के लिए जल्दी से जल्दी अपना आयकर रिटर्न
दाखिल करने का आग्रह किया है।
कहां करें शिकायत
अपनी वेबसाइट पर, I-T विभाग ने कहा है, "फाइलिंग से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले टैक्सपेयर हमारे टोल फ्री हेल्पडेस्क नंबरों (1800 103 0025 या 1800 419 0025) पर संपर्क कर सकते हैं। आप Efilingwebmanager@incometax.gov.in पर भी संपर्क कर सकते हैं।
