ITR Form Notified: आईटीआर फॉर्म 2, 3, 5 नोटिफाई, जानें किसके लिए जरूरी

ITR Form Notified: आकलन वर्ष 2024-25 में रिटर्न जमा करने के लिए 31 जनवरी, 2024 को आईटीआर-2, 3 और 5 फॉर्म अधिसूचित कर दिए गए हैं।आईटीआर-1 और आईटीआर-6 फॉर्म पहले ही अधिसूचित किए जा चुके हैं।

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आईटीआर फॉर्म 2,3,5

ITR Form Notified:आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2024-25 का कर रिटर्न दाखिल करने के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म 2, 3 और 5 को अधिसूचित कर दिया है।केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।सीबीडीटी ने एक बयान में कहा कि आकलन वर्ष 2024-25 में रिटर्न जमा करने के लिए 31 जनवरी, 2024 को आईटीआर-2, 3 और 5 फॉर्म अधिसूचित कर दिए गए हैं।आईटीआर-1 और आईटीआर-6 फॉर्म पहले ही अधिसूचित किए जा चुके हैं। पचास लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों के लिए आईटीआर-1 फॉर्म दिसंबर, 2023 में अधिसूचित किया गया था जबकि कंपनियों के रिटर्न भरने के लिए आईटीआर-6 फॉर्म जनवरी, 2024 में अधिसूचित किया गया।

किनके लिए जरूरी

सीबीडीटी ने कहा, "करदाताओं की सुविधा के लिए और रिटर्न दाखिल करने में सहूलियत के लिए आईटीआर फॉर्म में बदलाव किए गए हैं।"

बयान के मुताबिक, आईटीआर के 1 से 6 तक सभी फॉर्म अधिसूचित कर दिए गए हैं और ये रिटर्न दाखिल करने के लिए एक अप्रैल, 2024 से प्रभावी होंगे।

ऐसे व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) जिनकी व्यवसाय या पेशे से आय नहीं है (और आईटीआर फॉर्म-1 (सहज) दाखिल करने के लिए पात्र नहीं हैं), वे आईटीआर-2 दाखिल कर सकते हैं। वहीं व्यवसाय या पेशे से आय वाले लोग आईटीआर फॉर्म-3 दाखिल कर सकते हैं।

आईटीआर-4 (सुगम) ऐसे निवासी व्यक्तियों, एचयूएफ और फर्मों (एलएलपी के अलावा) के लिए है जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है और जिनकी व्यवसाय और पेशे से आय है।

वहीं, साझेदारी फर्म और एलएलपी आईटीआर फॉर्म-5 दाखिल कर सकते हैं। धारा 11 के तहत छूट का दावा करने वाली कंपनियों को छोड़कर बाकी कंपनियां रिटर्न के लिए आईटीआर फॉर्म-6 का इस्तेमाल कर सकती हैं।

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