Union Budget 2024: मंगलवार को 11 बजे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। बजट में संभावना है कि टैक्स पर राहत दी जा सकती है। इसके लिए स्लैब में बदलाव किए जा सकते हैं। खासकर नई टैक्स रिजीम में कुछ बदलाव संभव हैं। नई और पुरानी दोनों टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट बढ़ाई जा सकती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट एक लाख रु तक बढ़ाई जा सकती है। अभी पुरानी और नई टैक्स रिजीम के तहत कहां कितना टैक्स लगता है, जानिए यहां।
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वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नई टैक्स व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स स्लैब
| इनकम का दायरा (रुपए में) | टैक्स रेट |
| 300,000 तक | जीरो |
| 300001 से 600000 तक | 5% |
| 600001 से 900000 तक | 10% |
| 900001 से 1200000 तक | 15% |
| 1200001 से 1500000 तक | 20% |
| 1,500,000 से अधिक | 30% |
पुरानी टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब
- पुरानी टैक्स रिजीम में 2.5 लाख रु तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता
- 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक की इनकम पर 5% टैक्स लगता है
- अगर सैलरी 5 लाख से 10 लाख रुपये तक है तो 20% टैक्स लगता है
- 10 लाख रुपये से ज्यादा की सालाना आय होने पर 30% टैक्स लगता है
