ITR करनी है फाइल तो इन तारीखों को न करें मिस, वरना पड़ेगा पछताना
Income Tax Returns Filing Important Dates : ITR डेडलाइन मिस करने से आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इस महीने यानी जून में ऐसी पांच अहम तारीखें हैं, जिन्हें आपको अपने कैलेंडर में लिख लेना चाहिए।
Updated Jun 4, 2023 | 04:43 PM IST

आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए जरूरी तारीखें
मुख्य बातें
- आयकर विभाग की अहम तारीखें
- डेडलाइन मिस करने पर होगा नुकसान
- जून का कैलेंडर भी आ चुका है
Income Tax Returns Filing Important Dates : अगर आप इनकम टैक्सपेयर (Income Taxpayer) हैं तो कुछ जरूरी डेट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इन जरूरी तारीखों की जानकारी हम आपको यहां देंगे। दरअसल आयकर विभाग (Income Tax Department) इन जरूरी तारीखों की के बारे में टैक्सपेयर्स को बताता रहता है। इसके लिए आयकर विभाग की तरफ से हर महीने एक टैक्स कैलेंडर (Tax Calender) जारी करता है। डेडलाइन मिस करने से आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इस महीने यानी जून में ऐसी पांच अहम तारीखें हैं, जिन्हें आपको अपने कैलेंडर में लिख लेना चाहिए।
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7 जून
यह मई महीने के लिए काटे गए या कलेक्ट किए गए टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि है।
14 जून
यह अप्रैल 2023 में आयकर अधिनियम की धारा 194-IA, धारा 194-IB, धारा 194M और धारा 194S के तहत काटे गए टैक्स के लिए टीडीएस (TDS) सर्टिफिकेट जारी करने की लास्ट डेट है।
15 जून
- एसेटमेंट ईयर 2024-25 के लिए एडवांस टैक्स की पहली किस्त दाखिल करने की लास्ट डेट
- मार्च 2023 को समाप्त तिमाही के लिए तिमाही टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करने की लास्ट डेट
- आयकर विभाग ने स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से फॉर्म संख्या 3बीबी में डिटेल पेश करने की लास्ट डेट 15 जून तय की है
- 2022-23 के लिए 15 जून किसी निवेश फंड द्वारा अपने यूनिट धारक को क्रेडिट की गई इनकम के फॉर्म नंबर 64डी में डिटेल देने की लास्ट डेट है
29 जून
2022-23 में सेक्शन 9ए के तहत एक्टिविटीज के लिए एलिजिबल इंवेस्टमेंट फंड द्वारा फॉर्म नंबर 3सीईके में किसी स्टेटमेंट की ई-फाइलिंग की लास्ट डेट
30 जून
- कई फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश करने के लिए लास्ट डेट
- मई 2023 में धारा 194-आईए, धारा 194-आईबी, धारा 194एम और धारा 194-एस के तहत चालान-सह-स्टेटमेंट पेश करने की लास्ट डेट
- किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा 'नॉन-डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सॉर्स' करने का तिमाही रिटर्न भी 30 जून तक किया जाना चाहिए
- पैन-आधार की लिंकिंग 30 जून तक जरूरी
- 2022-23 में डिस्ट्रिब्यूटेड इनकम के लिए यूनिट धारकों को अल्टरनेटिव इंवेस्टमेंट फंड (एआईएफ) द्वारा फॉर्म संख्या 64सी में स्टेटमेंट देने के लिए लास्ट डेट
इन कामों के लिए भी 30 जून लास्ट डेट है
30 जून फॉर्म नंबर 64बी में यूनिट धारक को बिजनेस ट्रस्टों की तरफ से डिस्ट्रिब्यूट की गई इनकम की डिटेल देने की लास्ट डेट है। 2022-23 के लिए इक्वलाइजेशन फीस का भुगतान भी 30 जून तक किया जाना जरूरी है।
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