ICICI Securities Share: राष्ट्रीय कंपनी विधि प्राधिकरण (NCLT) की मुंबई पीठ ने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के शेयर स्टॉक मार्केट से हटने के आवेदन को बुधवार को मंजूरी दे दी और माइनॉरिटी शेयरधारकों की आपत्तियों को भी खारिज कर दिया। NCLT ने मौखिक आदेश में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के शेयरों की बाजार से हटाने की व्यवस्था योजना को मंजूरी दे दी। व्यवस्था के तहत आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज (आईएसईसी) के शेयरधारकों को उनके प्रत्येक 100 शेयर के बदले आईसीआईसीआई बैंक के 67 शेयर मिलेंगे।
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बन जाएगी आईसीआईसीआई बैंक की सब्सिडियरी कंपनी
अदालत ने माइनॉरिटी शेयरधारकों क्वांटम म्यूचुअल फंड और मनु ऋषि गुप्ता की आपत्तियों को भी खारिज कर दिया। क्वांटम म्यूचुअल फंड के पास 0.08 प्रतिशत शेयर और मनु ऋषि गुप्ता के पास 0.002 प्रतिशत शेयर हैं।
इन्होंने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की इस योजना का विरोध किया था। इस योजना को आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के 93.8 प्रतिशत शेयरधारकों की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है। शेयर बाजारों से हटने के बाद आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, बैंक की सब्सिडियरी कंपनी बन जाएगी।
शेयर में आई गिरावट
इस खबर से आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का शेयर आज गिर गया। कंपनी का शेयर 7.6 फीसदी फिसला है। करीब सवा 3 बजे BSE पर ये 64.65 रु या 7.61 फीसदी की गिरावट के साथ 784.5 रु पर है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का प्रमोटर आईसीआईसीआई बैंक है।
सेबी के साथ सुलझाया मामला
आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने बुधवार को बताया कि उसने 69.82 लाख रुपये का भुगतान कर नियामक मानदंडों के कथित उल्लंघन से संबंधित मामले को सेबी के साथ सुलझा लिया है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया, कंपनी की मर्चेंट बैंकिंग गतिविधियों की पुस्तकों और रिकॉर्ड के निरीक्षण के संबंध में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को एक निपटान आवेदन प्रस्तुत किया।
सेबी से मिला था कारण बताओ नोटिस
कंपनी इन्फॉर्मेशन के अनुसार, इसने सेबी के कारण बताओ नोटिस से मिले किसी भी लंबी कार्यवाही से बचने के लिए उपर्युक्त मामले के संबंध में निपटान विनियमों के तहत निपटान के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। भुगतान के बाद सेबी द्वारा पारित 20 अगस्त 2024 का निपटान आदेश कंपनी को उसी दिन मिल गया। (इनपुट - भाषा)
