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DigiLocker से ऑनलाइन खोलें NPS अकाउंट, मिनटों में होगा सारा काम, ये रही पूरी डिटेल

  • Authored by: डिंपल अलावाधी
  • Updated Nov 11, 2022, 06:12 PM IST

How to open NPS account: डिजिलॉकर इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय (MeitY) द्वारा अपनी डिजिटल इंडिया पहल के तहत विकसित एक ऑनलाइन दस्तावेज स्टोरेज वॉलेट है।

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National Pension Scheme: DigiLocker से खोलें NPS अकाउंट

Photo : iStock

नई दिल्ली। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने ग्राहकों को बड़ी सुविधा दी है। पीएफआरडीए ने सब्सक्राइबर्स को डिजिलॉकर (DigiLocker) प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके नया नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) अकाउंट खोलने और मौजूदा पते को अपडेट करने की अनुमति दी है। डिजिलॉकर का इस्तेमाल ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License), हाई स्कूल मार्कशीट और आधार (Aadhaar Card) सहित अन्य दस्तावेजों को डिजिटल रूप से वेरिफाई करने के लिए भी किया जा सकता है।

आइए जानते हैं आप डिजिलॉकर से एनपीएस अकाउंट कैसे खोल सकते हैं (How to open NPS account using DigiLocker?)

  • इसके लिए सबसे पहले Protean CRA वेबसाइट पर जाएं और एनपीएस रजिस्ट्रेशन सिस्टम खोलें। डिजिलॉकर के साथ दस्तावेजों के साथ नए रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और ड्राइविंग लाइसेंस का चयन करें।
  • अब अपने आप डिजिलॉकर की वेबसाइट खुल जाएगी। अपने अकाउंट में लॉग इन करें और दस्तावेजों को शेयर करने के लिए सीआरए को सहमति प्रदान करें।
  • एनपीएस को डिजिलॉकर और उसके द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों तक पहुंचने की अनुमति दें। एनपीएस अकाउंट (NPS Account) खोलने के लिए बायोमेट्रिक जानकारी और ड्राइविंग लाइसेंस से फोटो अपने आप ली जाएगी।
  • वेबसाइट आवश्यकता के अनुसार पैन कार्ड (PAN card) , बैंक अकाउंट और स्कीम और नामिनेश की जानकारी मांगेगी। आवश्यकता को पूरा किया।
इन स्टेप्स के पूरा होने जाने पर आपका एनपीएस खाता खुल जाएगा।

एनपीएस अकाउंट में कैसे अपडेट करें एड्रेस? (How to update address in NPS account?)

  • सबसे पहले Protean CRA वेबसाइट पर क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके एनपीएस खाते में लॉग इन करें।
  • यहां बायोमेट्रिक चेंज टैब के अंतर्गत व्यक्तिगत विवरण अपडेट करें विकल्प का चयन करें।
  • अब एड्रेस अपडेट करें का चयन करें और आगे डिजिलॉकर के माध्यम से चयन करें। इसके बाद दस्तावेजों के तहत ड्राइविंग लाइसेंस का चयन करें।
  • इसके बाद डिजिलॉकर की वेबसाइट खुल जाएगी, जहां लॉगिन करने पर सीआरए के साथ दस्तावेजों को शेयर करने के लिए सहमति प्रदान करनी होगी।
  • एनपीएस को डिजिलॉकर और जारी किए गए दस्तावेजों तक पहुंचने और सब्मिट करने की अनुमति दें।
इस पूरे प्रोसेस के बाद ड्राइविंग लाइसेंस के अनुसार एनपीएस अकाउंट में पता अपडेट हो जाएगा।
डिंपल अलावाधी
डिंपल अलावाधीauthor

बिजनेस डेस्क पर कार्यरत डिंपल अलावाधी की कारोबार के विषयों पर अच्छी पकड़ है। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव रखने वाली डिंपल की व्यापार में खास रुचि है। पर्सनल फाइनेंस, शेयर बाजार और बैंकिंग सेक्टर के मामलों में विशेष दिलचस्पी है।

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