GST New Tax Slab: जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में टैक्स स्लैब को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। काउंसिल ने सर्वसम्मति से फैसला लिया कि अब सिर्फ दो स्लैब होंगे यानी 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत। लग्जरी वस्तुओं जैसे तंबाकू, पान मसाला को 40 प्रतिशत स्लैब में रखा गया है। 12 और 28 प्रतिशत टैक्स स्लैब को समाप्त कर दिया गया है। काउंसिल की बैठक में लिए गए सभी फैसले 22 सितंबर से लागू होंगे।

GST में बड़े बदलाव
आम आदमी के लिए किया गया यह फैसला: निर्मला सीतारमण
जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "ये सुधार आम आदमी को ध्यान में रखकर किए गए हैं। आम आदमी के दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर लगने वाले हर कर की कड़ी समीक्षा की गई है और ज़्यादातर मामलों में दरों में भारी कमी आई है... श्रम प्रधान उद्योगों को अच्छा समर्थन दिया गया है। किसानों और कृषि क्षेत्र के साथ-साथ स्वास्थ्य क्षेत्र को भी लाभ होगा। अर्थव्यवस्था के प्रमुख चालकों को प्रमुखता दी जाएगी।"
- हेयर ऑयल
- टॉयलेट सोप
- सोप बार
- शैंपू
- टूथब्रश
- टूथपेस्ट
- साइकिल
- टेबलवेयर
- किचनवेयर
- अन्य घरेलू सामान
इन वस्तुओं पर जीएसटी 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया
- अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर दूध
- छेना और पनीर
- सभी भारतीय रोटियों पर शून्य दर लागू होगी
- रोटी या पराठा या जो भी हो, उन सभी पर शून्य दर लागू होगी
इन सामानों पर लगेगा 18% टैक्स
- एयर कंडीशनिंग मशीन
- 32 इंच से बड़े टीवी
- सभी टीवी
- डिशवॉशिंग मशीन
- छोटी कारें
- 350 सीसी या उससे कम की मोटरसाइकिलें
