Income Tax Bill 2025: केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स बिल 2025 (Income Tax Bill, 2025) को वापस लेने का फैसला किया है। यह बिल 13 फरवरी 2025 को लोकसभा में पेश किया गया था और उसी दिन इसे जांच के लिए सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया था। सेलेक्ट कमेटी ने 21 जुलाई 2025 को अपनी रिपोर्ट लोकसभा में पेश की थी। सरकार ने कमेटी की लगभग सभी सिफारिशें मान ली हैं। इसके अलावा, कुछ नए सुझाव भी मिले हैं जिन्हें कानून के सही अर्थ को स्पष्ट करने के लिए बिल में शामिल करना जरूरी है।
इसी वजह से सरकार ने सेलेक्ट कमेटी द्वारा संशोधित मौजूदा बिल को वापस लेने का निर्णय लिया है। अब सरकार जल्द ही लोकसभा में एक नया आयकर विधेयक पेश करेगी, जो मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेगा।
टैक्स स्लैब में क्या होंगे बदलाव?
नया आयकर विधेयक मौजूदा 6 दशक पुराने आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेने वाला है।न्यूज एजेंसी भाषा के मुताबिक बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली सेलेक्ट कमेटी ने इसकी समीक्षा के बाद कई बदलाव सुझाए थे। नए इनकम टैक्स बिल को लेकर सबसे बड़ी चर्चा टैक्स स्लैब पर रही, लेकिन आयकर विभाग ने साफ किया है कि इसमें स्लैब में कोई बदलाव नहीं होगा। विभाग के अनुसार, इस बिल का उद्देश्य भाषा को आसान बनाना और फालतू प्रावधानों को हटाना है।
कमेटी ने यह भी सिफारिश की है कि टैक्सपेयर्स को आईटीआर की आखिरी तारीख के बाद भी बिना पेनल्टी टीडीएस रिफंड का दावा करने की अनुमति दी जाए।
कब पेश होगा नया बिल ?
न्यूज एजेंसी भाषा की रिपोर्ट में सूत्रों के मुताबिक बताया गया कि 11 अगस्त को सरकार सदन में नया इनकम टैक्स बिल पास कर सकती है।
