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EPFO पोर्टल पर गलत दिख रही है सर्विस हिस्ट्री? ऐसे होगी ठीक

ईपीएफओ पोर्टल पर गलत सर्विस हिस्ट्री या नौकरी में शामिल होने और छोड़ने की तारीखों में गड़बड़ी से आपका पीएफ क्लेम और पेंशन अटक सकती है। जानिए इस गलती को तुरंत कैसे पहचानें और ऑनलाइन ठीक कराएं।

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EPFO पोर्टल पर गलत दिख रही है सर्विस हिस्ट्री? ऐसे होगी ठीक

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के UAN मेंबर पोर्टल पर आपकी सर्विस हिस्ट्री का सही होना बेहद जरूरी होता है। जब भी आप नौकरी बदलते हैं या नया संस्थान ज्वाइन करते हैं, तो आपकी 'Date of Joining' (नौकरी शुरू करने की तारीख) और 'Date of Exit' (नौकरी छोड़ने की तारीख) पोर्टल पर सही दर्ज होनी चाहिए। हालांकि, कई बार तकनीकी कारणों या नियोक्ता (Employer) की लापरवाही की वजह से ईपीएफओ पोर्टल पर सर्विस हिस्ट्री में गलतियां दिखने लगती हैं। ऐसी गलतियों को नजरअंदाज करना भविष्य में आपके पीएफ विड्रॉल, ट्रांसफर या पेंशन क्लेम के समय बड़ी रुकावट बन सकता है।

गड़बड़ी कैसे चेक करें?

अपनी सर्विस हिस्ट्री में किसी भी तरह की गड़बड़ी को तुरंत पकड़ने के लिए समय-समय पर UAN पोर्टल में लॉगिन करके अपनी पासबुक और सर्विस डिटेल्स की जांच करते रहना चाहिए। अगर आपकी दो कंपनियों की नौकरी की तिथियां एक-दूसरे से टकरा रही हैं (Overlapping Service) या पुरानी कंपनी ने आपकी नौकरी छोड़ने की तारीख दर्ज नहीं की है, तो ईपीएफओ सिस्टम इसे नियमों का उल्लंघन मान सकता है। इसके अलावा, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि या वैवाहिक स्थिति में अंतर होने पर भी क्लेम रिजेक्ट होने का खतरा बना रहता है।

गलती नजर आए तो क्या करें?

यदि आपको अपनी सर्विस हिस्ट्री में कोई गलती नजर आती है, तो उसे सुधारने का सबसे प्राथमिक तरीका ऑनलाइन Joint Declaration प्रक्रिया है। ईपीएफओ ने अब इस प्रक्रिया को काफी आसान बना दिया है। इसके लिए आपको सबसे पहले UAN मेंबर पोर्टल पर लॉगिन करना होगा और 'Manage' टैब में जाकर 'Joint Declaration' विकल्प को चुनना होगा। इसके बाद आपको संबंधित नियोक्ता का चयन करना होगा और जिस जानकारी (जैसे जॉइनिंग या एग्जिट डेट) में सुधार की आवश्यकता है, उसे चुनकर सही दस्तावेज (जैसे रिलीविंग लेटर, जॉइनिंग लेटर या पासबुक की कॉपी) अपलोड करने होंगे।

आपके द्वारा ऑनलाइन सुधार की रिक्वेस्ट सबमिट करने के बाद यह आपके नियोक्ता (कंपनी) के पास अप्रूवल के लिए जाती है। नियोक्ता द्वारा इसे डिजिटल हस्ताक्षर (Digital Signature) से सत्यापित करने के बाद यह रिक्वेस्ट ईपीएफओ के फील्ड ऑफिस में चली जाती है। ईपीएफओ के अधिकारी दस्तावेजों की जांच करके आवश्यक संशोधन कर देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में आमतौर पर कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक का समय लगता है। प्रक्रिया की स्थिति (Status) को आप पोर्टल पर जाकर आसानी से ट्रैक भी कर सकते हैं।

आपको क्या करना होगा?

अगर आपकी पुरानी कंपनी बंद हो चुकी है या वह सुधार की रिक्वेस्ट को अप्रूव नहीं कर रही है, तो आप सीधे ईपीएफओ के 'EPFiGMS' (Grievance Management System) पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ अपनी नौकरी के प्रमाण पत्र और पहचान पत्र संलग्न करके ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालय में सीधे संपर्क किया जा सकता है। इसलिए, अपनी जमा पूंजी को सुरक्षित रखने और भविष्य में बिना किसी रुकावट के पीएफ क्लेम हासिल करने के लिए आज ही अपनी ईपीएफओ सर्विस हिस्ट्री को जरूर चेक करें।

Richa Tripathi
रिचा त्रिपाठीauthor

रिचा त्रिपाठी टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में बिजनेस डेस्क पर सीनियर कॉपी एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। मीडिया इंडस्ट्री में 7 वर्षों के अनुभव के साथ रिचा, पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, टैक्स प्लानिंग और अर्थव्यवस्था से जुड़े विषयों पर मजबूत पकड़ रखती हैं। अब तक 8,000 से अधिक कंटेंट लिख चुकी रिचा की विशेषता है—जटिल वित्तीय जानकारियों को सरल, स्पष्ट और भरोसेमंद तरीके से पाठकों तक पहुंचाना। वह ऐसी स्टोरीज तैयार करती हैं जो न केवल जानकारीपूर्ण होती हैं, बल्कि आम पाठक की वित्तीय समझ को बेहतर बनाने में भी मदद करती हैं।

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