EPFO Profile अपडेट: नाम-जन्मतिथि से लेकर वैवाहिक स्थिति तक बदलाव करने का आसान तरीका जानें
- Edited by: आलोक कुमार
- Updated Jan 10, 2026, 10:35 AM IST
EPFO प्रोफाइल अपडेट करना अब न तो मुश्किल है और न ही समय लेने वाला। नाम से लेकर राष्ट्रीयता तक किसी भी गलती को ऑनलाइन सुधारा जा सकता है, बस आधार और UAN सही होना चाहिए। आज हम आपको ईपीएफओ प्रोफाइल अपडेट करने का तरीका बता रहे हैं। आप बिना कोई डक्यूमेंट अपडेट किए अपने प्रोफाइल में कई बदलाव कर सकते हैं। आइए इसका तरीका बताते हैं।
ईपीएफ न्यूज
EPF News: देशभर में करोड़ों प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (EPF) से जुड़े हैं। हाल के दिनों में ईपीएफओ ने सब्सक्राइबर को सहूलियत देने के लिए कई कदम उठाएं हैं। हालांकि, एक एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (EPF) सब्सक्राइबर के तौर पर, कभी ऐसी स्थिति आ सकती है जब आपको अपने EPF अकाउंट में कुछ बदलाव करने पड़ें। ये बदलाव आपके नाम, जन्मतिथि (DOB), वैवाहिक स्थिति, या आपकी राष्ट्रीयता से जुड़े हो सकती है। हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप अपने ईपीएफओ प्रोफाइल में ये जानकारी आसानी से अपडेट कर सकते हैं।
EPFO प्रोफाइल में कौन-कौन सी जानकारी बदली जा सकती है?
EPFO पोर्टल के जरिए आप ये डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं:
- नाम (First Name / Middle Name / Surname)
- जन्मतिथि (Date of Birth)
- जेंडर (Gender)
- वैवाहिक स्थिति (Marital Status)
- राष्ट्रीयता (Nationality)
- पिता / पति का नाम
बिना डॉक्यूमेंट अपलोड किए ये बदलाव संभव
आपको बता दें कि आप बिना डॉक्यूमेंट अपलोड किए अपनी प्रोफाइल में नाम, राष्ट्रीयता, माता-पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति, जॉइनिंग की तारीख और नौकरी छोड़ने की तारीख में बदलाव कर सकते हैं। हालांकि, यह तभी किया जा सकता है जब UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) 1 अक्टूबर 2017 से पहले एक्टिवेट किया गया हो और आधार से वेरिफाइड हो। बदलाव तब किए जा सकते हैं जब UAN 1 अक्टूबर 2017 से पहले एक्टिवेट किया गया हो, लेकिन जॉइंट डिक्लेरेशन को एम्प्लॉयर की मंज़ूरी मिलने के बाद ही।
क्या राष्ट्रीयता बदली जा सकती है?
EPFO की लेटेस्ट गाइडलाइंस के अनुसार, नेशनैलिटी सिर्फ़ दो मामलों में बदली जा सकती है: जब नेशनैलिटी सेक्शन खाली हो, और आप उसे ‘इंडियन’ करना चाहते हैं, और दूसरा, जब आप इंडियन से ‘इंटरनेशनल’ में बदलना चाहते हैं।
UAN आधार से लिंक नहीं है तो
जब UAN या तो आधार से लिंक नहीं है या कोई UAN है ही नहीं, तो फिजिकल जॉइंट डिक्लेरेशन एम्प्लॉयर को सबमिट करना होगा, जो इसे अपलोड करेगा और एम्प्लॉयर के अकाउंट के ज़रिए EPFO को सबमिट करेगा। इसके बाद, डॉक्यूमेंट EPFO के ऑफिस पहुंच जाएंगे।
कंपनी बंद हो गई हो तो क्या करें?
ऐसे मामले में, लिस्टेड अधिकारियों में से किसी एक, जैसे कि गजटेड ऑफिसर, नोटरी पब्लिक, संसद सदस्य (MP), पोस्ट मास्टर, ग्राम पंचायत नेता, से एक जॉइंट डिक्लेरेशन पर साइन करवाना होगा और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ EPFO ऑफिस में जमा करना होगा।
EPFO प्रोफाइल अपडेट करने के लिए जरूरी शर्तें क्या?
- आपका UAN एक्टिव होना चाहिए
- UAN आधार से लिंक होना चाहिए
- मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना जरूरी
- नियोक्ता (Employer) की मंजूरी (कुछ मामलों में)
EPFO प्रोफाइल कैसे अपडेट करें? (Step-by-Step Process)
- EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और UAN Member Portal में लॉग इन करें
- “Manage” सेक्शन में जाकर “Modify Basic Details” पर क्लिक करें
- जिस जानकारी में सुधार करना है, उसे सही तरीके से भरें
- आधार के अनुसार सही डिटेल डालें
- सबमिट करने के बाद रिक्वेस्ट नियोक्ता के पास अप्रूवल के लिए चली जाएगी
- अप्रूवल के बाद EPFO आपकी डिटेल्स अपडेट कर देगा
प्रोफाइल अपडेट में कितना समय लगता है?
आमतौर पर 7–15 कार्य दिवस
EPFO प्रोफाइल अपडेट क्यों जरूरी है?
PF क्लेम जल्दी और बिना रुकावट मिलता है
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