बिजनेस

EPS क्लेम 20 दिन में निपटाने का नियम, फिर भी क्यों रिजेक्ट हो रहे बहुत सारे दावे?

EPS-95 के नियमों के तहत, एक क्लेम 20 दिनों के अंदर निपटा दिया जाना चाहिए। हालांकि, आमतौर पर तब देरी होती है जब डॉक्यूमेंट्स गायब होते हैं, डेटा वेरिफिकेशन की जरूरत होती है, और रिकॉर्ड में सुधार की जरूरत होती है। ऐसे मामलों में, आवेदकों को ज़रूरी दस्तावेज जमा करने या गलतियों को ठीक करने के लिए ज्यादा समय की जरूरत होती है।

Image

ईपीएफओ न्यूज

EPS-95 के नियमों के तहत, एक क्लेम 20 दिनों के अंदर निपटा दिया जाना चाहिए। हालांकि, आमतौर पर तब देरी होती है जब डॉक्यूमेंट्स गायब होते हैं, डेटा वेरिफिकेशन की जरूरत होती है, और रिकॉर्ड में सुधार की जरूरत होती है। ऐसे मामलों में, आवेदकों को ज़रूरी दस्तावेज जमा करने या गलतियों को ठीक करने के लिए ज्यादा समय की जरूरत होती है।

कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत पेंशन क्लेम को 20 दिनों के भीतर निपटाने का नियम है, ताकि कर्मचारियों और उनके परिवारों को समय पर आर्थिक मदद मिल सके। इसके बावजूद बड़ी संख्या में EPS क्लेम रिजेक्ट होने या लंबित रहने के मामले सामने आ रहे हैं। कई बार आवेदकों की छोटी-छोटी गलतियां, अधूरी जानकारी या दस्तावेजों में गड़बड़ी के कारण दावा खारिज हो जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब क्लेम निपटाने की समयसीमा तय है, तो आखिर इतनी बड़ी संख्या में EPS दावे क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं।

EPFO पेंशन के दावे क्यों खारिज हो जाते हैं?

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे के लिखित जवाब के अनुसार, पेंशन के ज्यादातर दावे पॉलिसी में बदलाव के कारण नहीं, बल्कि बुनियादी दस्तावेजों या डेटा से जुड़ी समस्याओं के कारण खारिज होते हैं।

इसके मुख्य कारण ये हैं:

1. अधूरे या गलत क्लेम फॉर्म

सबसे आम कारणों में से एक है गलत या अधूरे क्लेम आवेदन। अगर सर्विस रिकॉर्ड, बैंक डिटेल्स या पर्सनल जानकारी जैसी डिटेल्स गायब हैं या गलत भरी गई हैं, तो EPFO सुधार होने तक क्लेम को रिजेक्ट कर सकता है। यहां तक कि छोटी-मोटी गलतियां, जैसे गलत अकाउंट नंबर या मेल न खाने वाली पर्सनल डिटेल्स भी क्लेम रिजेक्ट होने का कारण बन सकती हैं।

2. सदस्य के डेटा में बेमेल

एक और बड़ी समस्या है EPFO रिकॉर्ड और जमा किए गए डॉक्यूमेंट्स के बीच डेटा का मेल न खाना। इसमें जन्म की तारीख, नौकरी छोड़ने की तारीख, सर्विस हिस्ट्री, आधार डिटेल्स और बैंक अकाउंट की जानकारी में अंतर शामिल है। जब इस तरह का बेमेल होता है, तो सिस्टम पेंशन क्लेम को अपने आप प्रोसेस नहीं कर पाता है।

3. मृत्यु के मामलों में डॉक्यूमेंट्स का गायब होना

जिन मामलों में EPF सब्सक्राइबर की मृत्यु के बाद परिवार के सदस्य पेंशन का दावा करते हैं, वहां डॉक्यूमेंटेशन की जरूरतें ज्यादा बढ़ जाती हैं। अगर आवेदक मृत्यु प्रमाण पत्र, कानूनी वारिस या उत्तराधिकार के डॉक्यूमेंट, परिवार की जानकारी और नॉमिनेशन के रिकॉर्ड देने में नाकाम रहता है, तो दावे खारिज किए जा सकते हैं। इन डॉक्यूमेंट के बिना, EPFO परिवार पेंशन के लिए पात्रता की पुष्टि नहीं कर सकता।

4. योगदान में विसंगतियां

कभी-कभी एम्प्लॉयर के योगदान में अनियमितताओं के कारण पेंशन के दावे खारिज कर दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए: EPS योगदान का न होना, वेतन की गलत रिपोर्टिंग, योगदान के इतिहास में अंतराल।

पेंशन क्लेम रिजेक्ट होने की दर घट रही

सरकार ने संसद को बताया कि EPS-95 के तहत पेंशन क्लेम रिजेक्ट होने का अनुपात पिछले पांच सालों में लगातार कम हो रहा है। इसका एक बड़ा कारण EPFO का ऑनलाइन ई-नॉमिनेशन और डिजिटल फैमिली रिकॉर्ड पर जोर देना है, जिससे यह पक्का हो जाता है कि जरूरी लाभार्थी की जानकारी पहले से ही सिस्टम में मौजूद है।

क्लेम रिजेक्ट होने से बचने के लिए क्या करना चाहिए?

विशेषज्ञों का कहना है कि सदस्य इन बातों का ध्यान रखकर क्लेम रिजेक्ट होने का जोखिम कम कर सकते हैं:

  • UAN रिकॉर्ड में आधार और बैंक डिटेल्स अपडेट करें
  • e-नॉमिनेशन और परिवार की डिटेल्स पूरी करें
  • EPFO रिकॉर्ड में जन्म की सही तारीख और सर्विस हिस्ट्री पक्का करें
  • जांच लें कि एम्प्लॉयर का योगदान सही तरीके से जमा हुआ है
  • सभी जरूरी डॉक्यूमेंट जमा करें, खासकर मृत्यु से जुड़े क्लेम में
  • रिटायरमेंट से काफी पहले ही रिकॉर्ड अपडेट रखने से पेंशन सेटलमेंट की प्रक्रिया में काफी तेजी आ सकती है।

देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) पढ़ें हिंदी में और देखें छोटी बड़ी सभी न्यूज़ Times Now Navbharat Live TV पर। बिज़नेस (Business News) अपडेट और आज का सोने का भाव (Gold Rate Today), आज की चांदी का रेट (Silver Rate Today) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से।

Alok Kumr
आलोक कुमार author

आलोक कुमार टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में एसोसिएट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और प्रिंट मीडिया में 17 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभ... और देखें

End of Article