New ITR Forms: एसेसटमेंट ईयर 2024-25 (वित्त वर्ष 2023-24) के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा जारी किए गए नये आयकर रिटर्न (ITR) फॉर्म में कुछ बदलाव किए गए हैं। नए फॉर्म के अनुसार टैक्सपेयर्स को कैश की प्राप्ति और देश में उनके सभी बैंक खातों की डिटेल देनी होगी। आईटीआर 1, (ITR 1) या सहज (Sahaj), एक ऐसे टैक्सपेयर द्वारा फाइल किया जा सकता है जिसकी इनकम 50 लाख रु तक है और जो सैलेरी, एक हाउस प्रॉपर्टी, अन्य स्रोतों (ब्याज), और कृषि आय से 5,000 रु तक की इनकम हासिल करता है। टैक्सपेयर्स को पिछले वित्त वर्ष में भारत में चल रहे उनके सभी बैंक खातों की डिटेल देनी होगी।
बैंक खाते से जुड़ी डिटेल
नए फॉर्म में उनका कौन सा बैंक खाता किस टाइप का है यह तक जानकारी देनी होगी। अपडेटेड रिटर्न फॉर्म में धारा 80सीसीएच के तहत अग्निवीरों या अग्निपथ योजना के तहत सशस्त्र बलों में सेवा दे रहे युवाओं के लिए कटौती (टैक्स में छूट) के लिए एक विशेष सेक्शन भी है।
कौन फाइल कर सकता है आईटीआर 4
आईटीआर 4 (ITR 4), या सुगम (Sugam), किसी व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) और सीमित देयता भागीदारी (LLP) के अलावा उन फर्मों द्वारा फाइल किया जा सकता है, जिनकी कुल आय 50 लाख रु तक है और वे बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम हासिल करते हैं। पिछले साल, ये फॉर्म फरवरी में अधिसूचित या जारी किए गए थे।
पहले क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) के लिए अलग कॉलम शामिल किया गया था। अब आईटीआर में, "नकदी में प्राप्तियां" बताने के लिए नए आईटीआर-4 फॉर्म में नया कॉलम जोड़ा गया है।
