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क्‍या ट्रेन में आप अपने साथ ले जा सकते हैं पटाखे-फुलझड़ी? जानें ट्रेन में ये सामान ले जाने के नियम

दिवाली का त्योहार आते ही घर लौटने वालों की भीड़ ट्रेनों में उमड़ पड़ती है। हर कोई चाहता है कि रोशनी का यह पर्व अपने परिवार के साथ मनाए। लोग मिठाइयों और तोहफों से भरे बैग लेकर सफर कर रहे हैं, लेकिन कई लोग ये सोचकर उलझन में हैं कि क्या ट्रेन में पटाखे या फुलझड़ियां ले जाना ठीक है? अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं, तो जरा रुकिए रेलवे का ये नियम जरूर पढ़ लें।

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Indian Railway Rule

दिवाली का समय है और देशभर में लोग अपने घरों की ओर लौट रहे हैं, जिससे ट्रेनों में काफी भीड़ हो गई है। लोग अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने के लिए यात्रा कर रहे हैं और मिठाई, कपड़े, खिलौने जैसी चीजें अपने साथ ले जा रहे हैं। वहीं कुछ लोग इस सोच में हैं कि क्या वो पटाखे और फुलझरी लेकर ट्रेन में सफर कर सकते हैं की नहीं? अगर आप भी अपने घर जाने की तैयारी कर रहे हैं और दोस्तों या परिवार वालों के लिए पटाखे फुलझड़ी ले जाने की सोच रहे हैं तो आइए आपको इंडियन रेलवे का ये नियम बताते हैं।

ट्रेन में नहीं ले जा सकते ये सामान

ध्यान रहे, रॉकेट, अनार, आतिशबाज़ी, पटाखे और फुलझड़ियां जैसी किसी भी ज्वलनशील या विस्फोटक वस्तु को ट्रेन में ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। रेलवे नियमों के मुताबिक, अगर आप इन्हें ट्रेन में लेकर जाते हैं और पकड़े जाते हैं, तो आपको जेल तक हो सकती है।

रेलवे की अपील

दिवाली के मौके पर कई यात्री सोचते हैं कि स्टेशन के पास से सस्ते पटाखे खरीदकर ट्रेन में अपने शहर या गांव ले जाएं, लेकिन रेलवे नियम साफ बताते हैं कि किसी भी तरह का खतरनाक या विस्फोटक सामान ले जाना सख्त मना है। इसका कारण यह है कि ट्रेन में ऐसी वस्तु से किसी भी समय आग लग सकती है और सैकड़ों यात्रियों की जान खतरे में पड़ सकती है। रेलवे सुरक्षा विभाग हर साल दिवाली पर इस नियम की कड़ाई से निगरानी करता है और यात्रियों से अपील करता है कि वे ऐसे खतरनाक सामान से दूरी बनाए रखें।

अगर चुपके से ले गए तो क्या होगा?

भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, अगर कोई यात्री प्रतिबंधित वस्तुएं साथ लेकर चलता है, तो रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत उस पर कार्रवाई की जा सकती है। इस धारा के तहत यात्री को 1000 रुपये का जुर्माना या तीन साल तक की जेल या दोनों की सजा हो सकती है। चूंकि पटाखे और फुलझड़ियां प्रतिबंधित वस्तुओं में आती हैं, इसलिए इन्हें ट्रेन में ले जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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Richa Tripathi
रिचा त्रिपाठी author

रिचा त्रिपाठी टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में बिजनेस डेस्क पर सीनियर कॉपी एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। मीडिया इंडस्ट्री में 7 वर्षों के अनुभव के साथ रिच... और देखें

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