New Income Tax Bill: बजट में लोगों को टैक्स पर राहत मिलने की काफी उम्मीद थी। मगर सरकार ने फिलहाल इस उम्मीद पर रोक लगा दी है। क्योंकि बजट में टैक्स से जुड़ा को ऐलान नहीं किया गया है। इससे जुड़ा एक नया बिल अगले हफ्ते पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025 पेश करते हुए कहा कि एक नया इनकम टैक्स बिल - एक डायरेक्ट टैक्स कोड जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत करदाताओं के लिए नियमों को आसान बनाना है - अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। नए कोड से टैक्स की कैलकुलेशन करना और रिटर्न फाइल करना आसान हो जाएगा। बाकी उम्मीदों के अलावा सरकार वित्तीय वर्ष (FY) बनाम लेखा वर्ष (AY) की अवधारणा को खत्म कर देगी।
ये हुए हैं बड़े ऐलान
- TDS की सीमा दोगुनी, सीनियर सिटिजन्स को टैक्स में बड़ी छूट. 50 हजार से बढ़ाकर अब एक लाख हुई
- वित्त मंत्री ने कहा, "वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर कटौती सीमा को दोगुना बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जाएगा। LRS के तहत भेजे गए धन पर TDS वसूलने की सीमा 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये की जाएगी।
- इसके अतिरिक्त, किराए पर TDS की वार्षिक सीमा, जो वर्तमान में 2.4 लाख रुपये है, बढ़ाकर 6 लाख रुपये की जाएगी।"
- पर्सनल आय...टीडीएस...को एकसामान किया जाएगा।
- टीडीएस प्रोसेस आसान करेंगे। डिक्रमनलाइज किया जाएगा।
- किराये पर टीडीएस की वार्षिक सीमा ₹2.40 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख की जाएगी
- टीडीएस भुगतान में देरी पर मुकदमा नहीं
आधे नियम किए जाएंगे खत्म
वित्त मंत्री ने कहा, "नया आयकर विधेयक स्पष्ट और सीधे शब्दों में होगा, जिसमें वर्तमान कानून के लगभग आधे हिस्से को घटाया जाएगा, दोनों ही अध्यायों और शब्दों के हिसाब से। यह करदाताओं के लिए समझने में सरल होगा, अधिक निश्चितता प्रदान करेगा और मुकदमेबाजी को कम करेगा।
