RBI Restrictions: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार काम न करने पर आरबीआई बैंकों के खिलाफ कदम उठाता है। केंद्रीय बैंक अक्स बैंकों पर जुर्माना लगाता है। इसके साथ ही आरबीआई ने पूर्व में कई बार बैंकों पर भी प्रतिबंध लगाए हैं। अब एक और ऐसा मामला सामने आया है। आरबीआई ने बेंगलुरु के एक कोऑपरेटिव बैंक पर पाबंदी लगा दी है। इस पाबंदी के तहत अब ग्राहक बैंक से सिर्फ 5,000 रुपये ही निकाल पाएंगे।
आरबीआई ने किस बैंक पर लगाया प्रतिबंध?
आरबीआई ने बेंगलुरु स्थित शुश्रुति सौहार्द सहकारी बैंक नियमिता (Shushruti Souharda Sahakara Bank Niyamita) पर प्रतिबंध लगाया है। केंद्रीय बैंक ने खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए बैंक पर प्रतिबंध लगाया है।
कब से लागू होगा प्रतिबंध
इस संदर्भ में रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि ये निर्देश 7 अप्रैल 2022 को कारोबार बंद होने से छह महीने की अवधि के लिए लागू रहेगा। शुश्रुति सौहार्द सहकारी बैंक नियमिता आरबीआई से अनुमति लिए बिना किसी भी लोन या एडवांस को ग्रांट या रिन्यू नहीं कर सकता है। साथ ही कोई निवेश भी नहीं कर सकता है। बैंक पर नई जमा राशि स्वीकार करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट या जमाकर्ता के किसी अन्य खाते में कुल शेष राशि के 5,000 रुपये से अधिक की राशि को निकालने की अनुमति नहीं दी गई है।
बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा बैंक
केंद्रीय बैंक ने कहा कि, 'बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा।' रिजर्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निर्देशों में संशोधन पर भी विचार कर सकता है। हाल ही में केंद्रीय बैंक ने कई तरह के गैर-अनुपालन के लिए तीन सहकारी बैंकों पर कुल पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।

